स्पाइस जेट का पायलट पाया गया 'अल्कोहल' सेवन का दोषी, परमिट हुआ कैंसिल

Edited By Punjab Kesari,Updated: 05 Aug, 2017 09:06 PM

pilot permit canceled after found alcohol positive

डीजीसीए यानी उड्डयन नियामक ने निजी विमानन कंपनी स्पाइस जेट के एक वरिष्ठ पायलट का उड़ान लाइसेंस रद कर दिया है।

नई दिल्ली: डीजीसीए यानी उड्डयन नियामक ने निजी विमानन कंपनी स्पाइस जेट के एक वरिष्ठ पायलट का उड़ान लाइसेंस रद कर दिया है। पायलट के लिए अल्कोहल जांच कराना अनिवार्य किया गया है। जांच में बार-बार पायलट का रिजल्ट पॉजिटिव पाए जाने के बाद यह कदम उठाया गया है। कमांडर का उड़ान लाइसेंस रद किए जाने के मामले में स्पाइस जेट के प्रवक्ता ने अभी तक कुछ भी नहीं कहा है।

डीजीसीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार रात बताया कि स्पाइस जेट बोइंग 737 के कमांडर का उड़ान परमिट रद कर दिया गया है। श्वसन विश्लेषण जांच में तीन बार उनका रिजल्ट पॉजिटिव पाया गया था।

अधिकारी ने कहा, 'स्पाइस जेट एसजी 114 के कमांडर 11 जुलाई को जांच में तीसरी बार बीए पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद ही उनका एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस (एटीपीएल) रद किया गया है।'

विमान नियम संख्या 24 के तहत पायलट को पाबंद किया गया है। विमान के उड़ान भरने से 12 घंटे पहले पायलट अल्कोहल नहीं ले सकते हैं। विमान संचालन से पहले और बाद में पायलट के लिए अल्कोहल जांच कराना अनिवार्य है।

उड़ान भरने से पहले यदि चालक दल का सदस्य पॉजिटिव पाया गया या उसने श्वसन विश्लेषण जांच से मना किया तो उसे चार सप्ताह के लिए काम पर आने से रोक दिया जाएगा। विमान कंपनी उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई कर सकती है।

 

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