आसाराम की याचिका पर HC ने कहा, ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज सिर्फ केरल में हो

Edited By ,Updated: 06 Jul, 2016 07:26 PM

rajastha high court hear the asaram s petition

नाबालिग लड़की से रेप के आरोप में जेल में बंद आसाराम को मंगलवार एक बार फिर से कोर्ट से झटका लगा है।

जोधपुर: नाबालिग लड़की से रेप के आरोप में जेल में बंद आसाराम को मंगलवार एक बार फिर से कोर्ट से झटका लगा है। आसाराम के वकील ने राजस्थान हाईकोर्ट को बाबा की बीमारियों की लिस्ट देते हुए कहा कि इनका इलाज सिर्फ केरल में होता है, जमानत दे दीजिए लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। राजस्थान हाईकोर्ट की जज निर्मलजीत कौर ने कहा कि ऐसी कोई बीमारी नहीं है इन्हें, जिसका इलाज सिर्फ केरल में हो।
 

हाईकोर्ट ने आसाराम की याचिका पर जोधपुर मैडीकल काॅलेज से एक बोर्ड बनाकर कर उनकी जांच कराने का आदेश दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी। बता दें कि आसाराम ने अपनी बीमारियों का जिक्र करते हुए ह्यूमन ग्राऊंड पर इलाज के लिए बेल देने की अपील की थी और याचिका दी थी कि वह इलाज करवाने के लिए केरल जाना चाहते हैं लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया।

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