लव जिहाद हत्याकांड: उदयपुर में इंटरनेट बंद, शहर में धारा 144 लागू

Edited By Punjab Kesari,Updated: 14 Dec, 2017 10:51 AM

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राजस्थान के उदयपुर जिले में जिला प्रशासन ने साम्प्रदायिक सौहार्द बिगडऩे की आशंका के मद्देनजर निषेधाज्ञा लागू कर आज रात आठ बजे से अगले चौबीस घंटे तक इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी। इसके साथ ही में धारा 144 लागू हो गई है। जिला कलेक्टर विष्णुचरण मल्लिक...

उदयपुर: राजस्थान के उदयपुर जिले में जिला प्रशासन ने साम्प्रदायिक सौहार्द बिगडऩे की आशंका के मद्देनजर निषेधाज्ञा लागू कर आज रात आठ बजे से अगले चौबीस घंटे तक इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी। इसके साथ ही में धारा 144 लागू हो गई है। जिला कलेक्टर विष्णुचरण मल्लिक ने बताया कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाडऩे की आशंका को देखते हुए यह आदेश जारी किए गए है। उन्होंने बताया कि निषेधाज्ञा के दौरान धरना प्रदर्शन, रैली एवं भडकाऊ भाषण आदि सामूहिक आयोजन करने एवं योजना बनाने पर प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान कोई भी व्यक्ति धारदार हथियार या लाठी लेकर नहीं घूम सकेगा और इसका उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 

 उन्होंने बताया कि इस दौरान विभिन्न मोबाइल सेवा प्रदाताओं द्वारा दी जा रही 2जी, 3जी व 4जी डाटा, इंटरनेट सर्विस, बल्क एसएसएस, एमएमएस, वाट्सएप, फेसबुक, ट्विटरऔर अन्य सोशल मीडिया सेवाएं निलंबित रहेगी। सोशल मीडिया पर भडकाऊ एवं साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाडऩे वाले मैसेज पोस्ट करने, चित्र या वीडियो भेजने वाले के खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी।  

 उल्लेखनीय है कि एक सम्प्रदाय से जुड़े उपदेश राणा द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कल उदयपुर आने एवं लोगों को एकत्रित करने के बाद राजसमंद जाने की बात करने पर उदयपुर जिले में माहौल बिगडऩे की आशंका उत्पन्न हो गई। इसके बाद राणा के उदयपुर सीमा में प्रवेश करने पर भी पाबंदी लगा दी गई। 

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