एफआईआर खारिज कराने के लिए फिल्म पद्मावती को पहले दिखाए भंसाली: उच्च न्यायालय

Edited By Punjab Kesari,Updated: 12 Jan, 2018 06:27 PM

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राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती देखकर ही उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर के बारे में निर्णय किए जाने की बात कही है।  फिल्म पद्मावती के निर्माता संजय लीला भंसाली सहित अभिनेता रणवीर सिंह एवं दीपिका पादुकोण के खिलाफ डीडवाना...

जयपुर: राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती देखकर ही उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर के बारे में निर्णय किए जाने की बात कही है।  फिल्म पद्मावती के निर्माता संजय लीला भंसाली सहित अभिनेता रणवीर सिंह एवं दीपिका पादुकोण के खिलाफ डीडवाना थाने में वीरेन्द्र सिंह ने फिल्म से धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगाते हुए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत एफआईआर दर्ज कराई थी। इस एफआईआर को खारिज करने के लिए उच्च न्यायालय में भंसाली की ओर से प्रार्थना पत्र लगाया गया था।  

मामले पर सुनवाई के बाद न्यायाधीश संदीप मेहता ने कहा कि फिल्म न्यायालय ने देखी नहीं है इसलिए यह कैसे तय किया जा सकता है कि यह फिल्म भावनाएं भड़काने वाली नहीं है। इसलिए यदि फिल्म को उच्च न्यायालय में प्रदर्शित किया जाए तब ही एफआईआर को खारिज करने या नहीं करने के बारे में निर्णय पर पहुंचा जा सकता है।  इस पर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता निशांत बोड़ा ने अदालत को बताया कि इसके संबंध में वे फिल्म निर्माता भंसाली से बात करने के बाद ही कुछ बता सकते हैं। अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई 23 जनवरी को रखी है। इससे पहले याचिकाकर्ता को बताना होगा कि वे फिल्म उच्च न्यायालय में दिखाएंगे या नहीं।  

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