रामदेव को जमीन देकर मुश्किल में फंस सकते हैं CM फडणवीस

Edited By Punjab Kesari,Updated: 21 Oct, 2017 05:25 PM

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पतंजली के प्रमुख रामदेव ने आयुर्वेदिक उत्पादों को बनाने के लिए फरवरी 2006 में 200 एकड़ जमीन के सौदे में महाराष्ट्र सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। समझौते के मुताबिक तय समय सीमा में रामदेव को इस जमीन पर अपना काम शुरू कर देना था लेकिन वो...

नई दिल्ली: पतंजली के प्रमुख रामदेव ने आयुर्वेदिक उत्पादों को बनाने के लिए फरवरी 2006 में 200 एकड़ जमीन के सौदे में महाराष्ट्र सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। समझौते के मुताबिक तय समय सीमा में रामदेव को इस जमीन पर अपना काम शुरू कर देना था लेकिन वो समय सीमा निकल चुकी है। इस प्रकार से रामदेव ने समझौते का उल्लंघन किया है, जिससे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने मुश्किलें खड़ी हो सकती है।

रामदेव ने मांगा था भाजपा के लिए वोट
वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व संसद सदस्य संजय निरुपम ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि रामदेव को मामूली कीमत पर सैकड़ों एकड़ जमीन देना के मामलें में राज्य के मुख्यमंत्री भी देवेंद्र फडणवीस भी व्यक्तिगत रूप से शामिल हैं। यह एक एक भारी भ्रष्टाचार का हिस्सा था। उन्होंने कहा सरकार ने देश के ऊपर और नीचे हजारों एकड़ जमीन मामूली और अस्थिर कीमतों पर रामदेव को दे दी है, जिन्होंने 2014 के लोकसभा चुनावों में सक्रिय रूप से भाजपा के लिए जनता से वोट मांगा था। 

समझौते की शर्तो का हुआ प्रभावी ढंग से उल्लंघन
उन्होंनेे कहा कि जिस तरह रामदेव के चेक भी बाउंस हो रहे हैं उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि पतंजलि का महाराष्ट्र सरकार के साथ समझौते की शर्तो का अब प्रभावी ढंग से उल्लंघन किया गया हैं। मिहन की जमीन महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के स्वामित्व वाली है, जिसके प्रमुख खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडनवीस थे। 

25 लाख रुपए प्रति एकड़ के तौर प्रदान की गई थी जमीन
पतंजलि को मिहन में 200 एकड़ जमीन 25 लाख रुपए प्रति एकड़ के तौर प्रदान की गई थी। इतनी कम कीमत में इतनी बड़ी जमीन का सौदा करने के कारण राज्य सरकार का भारी नुकसान उठाना पड़ा जिसकी भरपाई के लिए कीमतें बढ़ानी पड़ी। भले ही एक ही हिस्से के लिए बाजार मूल्य 60 लाख प्रति एकड़ रहा था लेकिन नुकसान की वसूली के लिए, फडनवीस सरकार ने नए ग्राहकों के लिए दर बढ़ा दी। 

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से मांगी थी जानकारी 
गौरतलब है कि संजय निरुपम की याचिका पर सुनवाई करते हुए इस साल मई में बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से जानकारी मांगी थी कि अगर रामदेव के पतंजली आयुर्वेद को 600 एकड़ जमीन नागपुर में दे दी गई तो उसे मामूली कीमतों पर क्यूं आवंटित किया गया था।

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