अब सगाई के बाद रिश्ता ताेड़ा, ताे देना हाेगा पूरा खर्च!

Edited By ,Updated: 23 Jul, 2016 08:26 PM

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सुप्रीम काेर्ट ने सगाई के बाद टूटे रिश्ते के एक मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि अगर लड़के वाले सगाई के बाद रिश्ता ताेड़ देते हैं, ताे उन्हें लड़की वालाें काे सगाई का पूरा खर्चा देना हाेगा।

नई दिल्लीः सुप्रीम काेर्ट ने सगाई के बाद टूटे रिश्ते के एक मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि अगर लड़के वाले सगाई के बाद रिश्ता ताेड़ देते हैं, ताे उन्हें लड़की वालाें काे सगाई का पूरा खर्चा देना हाेगा। जानकारी के मुताबिक, साल 2012 में एक सरकारी डॉक्टर ने अपने बेटे की शादी महाराष्ट्र के ठाणे के एक परिवार में तय की। 8 जून, 2012 को सगाई की रस्म पूरी हो गई। लड़की के परिवार ने इस आयोजन में दिल खोलकर खर्च किया। लेकिन इसके बाद लड़के के परिवारवालों ने रिश्ता यह कहते हुए तोड़ दिया कि लड़की वालों ने लड़की के बारे में उनसे कई बातें छुपाई हैं।

इस पर लड़की के परिवार ने ठाणे में लड़के और उसके पिता के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज करा दिया। लड़के और उसके पिता ने अग्रिम जमानत की अर्जी दी, जिसके बाद उन्हें लड़की वालों को सगाई पर खर्च हुए  1.50 लाख रुपए देने काे कहा गया। वहीं, लड़के के परिवार ने भी दावा किया कि सगाई में उन्हाेंने भी 4.50 लाख रुपए खर्च किए थे। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने लड़के वालों की इस दलील को नकारते हुए लड़की के परिवार को मुआवजा देने के लिए कहा। 

लड़के के परिवार ने यह पैसा दे दिया फिर भी लड़की वालों ने मुकदमा वापस नहीं लिया। इस पर लड़के ने केस खत्म करवाने के लिए बंबई हाई कोर्ट में याचिका दायर की लेकिन वहां भी मामला लड़की वालों के पक्ष में गया। हाईकोर्ट ने कहा कि धोखाधड़ी का मामला बनता है। शुक्रवार को लड़के के परिवार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खट्खटाया, लेकिन वहां भी काेर्ट ने लड़की के परिवार के पक्ष में ही फैसला सुनाया। 

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