आरोपी की अर्जी खारिज, बनना चाहता था सरकारी गवाह

Edited By ,Updated: 27 Oct, 2016 09:53 PM

rejecting the plea of the accused  wanted to become approver

सैक्टर-22 के एक ढाबा संचालक की बेटी की गैर-इरादतन हत्या के मामले में सह आरोपी कमल द्वारा केस में सरकारी गवाह बनने की मांग को सुनवाई के बाद कोर्ट ने खारिज कर दिया।

चंडीगढ़, (बृजेन्द्र): सैक्टर-22 के एक ढाबा संचालक की बेटी की गैर-इरादतन हत्या के मामले में सह आरोपी कमल द्वारा केस में सरकारी गवाह बनने की मांग को सुनवाई के बाद कोर्ट ने खारिज कर दिया। कमल की अर्जी का पुलिस ने भी विरोध किया था। कमल ने मांग की थी कि उसके बयान दर्ज किए जाएं। उसने अर्जी में कहा था कि मृतका की मौत से जुड़े तथ्यों समत अन्य तथ्यों को सामने लाना चाहता है।

इससे अभियोजन पक्ष के केस के फैसले में मदद मिलेगी। उसने कहा था कि सही तथ्य कोर्ट के सामने रखे जाएंगे और कुछ भी छिपाया नहीं जाएगा। बीते 18 अक्तूबर को यह अर्जी दायर की गई थी। 19 अक्तूबर, 2014 को सैक्टर-17 पुलिस स्टेशन ने अपहरण, गैर-इरादतन हत्या, सबूत मिटाने, आपराधिक साजिश रचने के साथ दुष्कर्म व अप्राकृतिक यौनाचार की धाराएं भी जोड़ी थीं। सह आरोपियों में रजत बेनिवाल और दिलप्रीत शामिल हैं।

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