Edited By Punjab Kesari,Updated: 01 Feb, 2018 08:18 PM
जिला मजिस्ट्रेट ने शोपियां में शुक्रवार को एहतियात के तौर पर प्रतिबंध लागू किए हैं। अधिकारिक जानकारी के अनुसार शोपियां में अलगाववादियों के मार्च के मद्देनजर आरपीसी की धारा 144 लागू रहेगी।
श्रीनगर: जिला मजिस्ट्रेट ने शोपियां में शुक्रवार को एहतियात के तौर पर प्रतिबंध लागू किए हैं। अधिकारिक जानकारी के अनुसार शोपियां में अलगाववादियों के मार्च के मद्देनजर आरपीसी की धारा 144 लागू रहेगी। सिविल कीलिंग के विरोध में अलगाववादियों ने कश्मीरवासियों से आहवान किया है कि वे विरोधस्वरूप शोपियां मार्च में भाग लें।
कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट ने शोपियां में प्रतिबंध लगा दिये हैं और साथ ही यह भी आदेश जारी किए हैं कि यह प्रतिबंध आवश्यक वस्तुओं, बैंक आदि पर नहीं रहेगा। गौरतलब है कि शोपियां में शनिवार को सेना की गोलीबारी में तीन लोग मारे गए थे। इस बात को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में भी काफी हंगामा हुआ है।