Edited By Punjab Kesari,Updated: 23 Nov, 2017 12:15 PM
26/11 मुबई हमलों का मास्टर माइंड हाफिज सईद गुरुवार को रिहा हो गया। सईद की रिहाई के बाद पाकिस्तान के आतंक प्रेम की पोल खोलते सईद के वकील ए. के. डोगर ने बताया कि हाफिज सईद के खिलाफ पाकिस्तान सरकार ने कोर्ट में कोई सबूत पेश नहीं किए...
लाहौर: 26/11 मुबई हमलों का मास्टर माइंड हाफिज सईद गुरुवार को रिहा हो गया। सईद की रिहाई के बाद पाकिस्तान के आतंक प्रेम की पोल खोलते हुए सईद के वकील ए. के. डोगर ने बताया कि हाफिज सईद के खिलाफ पाकिस्तान सरकार ने कोर्ट में कोई सबूत पेश नहीं किए।
उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान सरकार ने ही रिव्यू बोर्ड से हाफिज सईद का हाउस अरेस्ट 3महीने बढ़ाने की मांग की थी, जिसपर सुनवाई के बाद हाफिज की रिहाई का आदेश दिया गया। ए. के डोगर ने बताया पाकिस्तान की सरकार ने कोर्ट में कभी कोई सबूत पेश नहीं किया। भारत सरकार की ओर से पाकिस्तान को सौंपे गए डोजियर (अभिलेख) भी कोर्ट को नहीं दिए गए।
कोर्ट ने सरकार से कहा भी कि अगर वो सबूत दे तो हाफिज सईद का हाउस अरेस्ट बढ़ाया जा सकता है, लेकिन सरकार इसमें भी नाकामयाब रही। डोगर ने बताया- 'इसके बाद ज्यूडिशियल रिव्यू बोर्ड ने हाफिज सईद के सारे रिकॉर्ड खंगाले और पाकिस्तान की पंजाब सरकार (प्रांतीय सरकार) से कहा कि सईद को अब ज्यादा दिन हाउस अरेस्ट में नहीं रखा जा सकता।