Edited By Punjab Kesari,Updated: 18 Jul, 2017 07:40 AM
महाराष्ट्र सरकार ने अभिनेता संजय दत्त को 1993 के बम विस्फोट मामले में दी गई सजा की अवधि से 8 महीने पहले रिहा करने के अपने फैसले को जायज ठहराते हुए सोमवार को बम्बई हाईकोर्ट से कहा कि ऐसा नियमों के अनुरूप किया गया और दत्त के साथ कोई विशेष व्यवहार नहीं...
मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने अभिनेता संजय दत्त को 1993 के बम विस्फोट मामले में दी गई सजा की अवधि से 8 महीने पहले रिहा करने के अपने फैसले को जायज ठहराते हुए सोमवार को बम्बई हाईकोर्ट से कहा कि ऐसा नियमों के अनुरूप किया गया और दत्त के साथ कोई विशेष व्यवहार नहीं हुआ है।
हथियार रखने के जुर्म में संजय दत्त को 5 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। ये हथियार 1993 के विस्फोटों में इस्तेमाल किए गए हथियारों के जखीरे का हिस्सा थे। इस मामले में मुकद्दमे की सुनवाई के दौरान जमानत पर बाहर रहे अभिनेता ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपनी दोषसिद्धि बरकरार रखने के बाद मई, 2013 में आत्मसमर्पण किया था।