मनी लॉन्ड्रिंगः केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट का झटका, कहा- जमानत की सख्त शर्तें असंवैधानिक

Edited By Punjab Kesari,Updated: 24 Nov, 2017 12:05 AM

sc declares hard conditions inunconstitutional is unconstitutional

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि जब तक कोई आरोपी कानूनन अपराधी साबित नहीं हो जाता तब तक वह निर्दोष माना जाता है लेकिन ये दो कठोर शर्तें आरोपी को इस अधिकार से दूर करती हैं

नई दिल्लीः मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत की कठोर शर्तों को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया है। अदालत ने  इन शर्तों को नागरिकों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन बताया है। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश केंद्र सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।

कोर्ट में बहस के दौरान केंद्र सरकार इन सख्त शर्तों को पुरजोर तरीके से समर्थन किया था। केंद्र ने तर्क देते हुए इन्हें कालेधन से निपटने के लिए कारगर हथियार बताया था। कोर्ट ने माना कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत की जो शर्तें रखी गई हैं, वे आपराधिक न्याय व्यवस्था में जमानत अधिकार है और जेल अपवाद है, के सिद्धांत के विपरीत है। 

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि जब तक कोई आरोपी कानूनन अपराधी साबित नहीं हो जाता तब तक वह निर्दोष माना जाता है लेकिन ये दो कठोर शर्तें आरोपी को इस अधिकार से दूर करती हैं। उसने इन शर्तों को संविधान के अनुच्छेद-14 और 21 के विपरीत बताया। 

सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला कुछ आरोपियों की याचिका पर दिया है जिन्होंने धारा-45 को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि जमानत की कठोर शर्तों से जमानत अपवाद बन कर रह गया है। 
 

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