'निजता' मौलिक अधिकार, 'आधार' पर फैसला आना बाकी

Edited By Punjab Kesari,Updated: 24 Aug, 2017 03:34 PM

sc declares right to privacy as fundamental right under the constitution

सुप्रीम कोर्ट ने आज राइट टू प्राइवेसी पर बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने निजता को मौलिक अधिकार माना है।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज राइट टू प्राइवेसी पर बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने निजता को मौलिक अधिकार माना है। प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर की अध्यक्षता वाली 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने इस मामले में सर्नसम्मति से फैसला सुनाया है।

बता दें कि इस सवाल पर 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने 3 सप्ताह के दौरान करीब 6 दिन तक सुनवाई की थी। यह सुनवाई 2 अगस्त को पूरी हुई थी। सुनवाई के दौरान निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल करने के पक्ष और विरोध में दलीलें दी गईं थीं।

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आधार कार्ड पर फैसला छोटी बैंच करेगी
आधार कार्ड वैध है या अवैध है, इस पर अभी कोर्ट ने कुछ नहीं बोला है। आधार कार्ड के संबंध में मामला छोटी खंडपीठ के पास जाएगा। प्रशांत भूषण ने बताया कि इस फैसले का मतलब ये है कि अगर सरकार रेलवे, एयरलाइन रिजर्वेशन के लिए भी जानकारी मांगी जाती है, तो ऐसी स्थिति में नागरिक की निजता का अधिकार माना जाएगा।

ये हैं संविधान पीठ के अन्य सदस्य
संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति जे. चेलामेश्वर, न्यायमूर्ति एस.ए. बोबडे, न्यायमूर्ति आर.के. अग्रवाल, न्यायमूर्ति आर.एफ. नरिमन, न्यायमूर्ति   ए.एम. सप्रे, न्यायमूर्ति धनंजय वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नजीर शामिल हैं।
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केंद्र का पक्ष
केंद्र सरकार ने इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखा था। केंद्र का पक्ष रखते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी थी कि आज का दौर डिजिटल है जिसमें राइट टू प्राइवेसी जैसा कुछ नहीं बचा है। मेहता ने कोर्ट को बताया था कि आम लोगों के डेटा प्रोटेक्शन के लिए कानून बनाने के लिए केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज बीएन श्रीकृष्णा की अध्यक्षता में दस लोगों की कमेटी का गठन किया है। कमेटी में UIDAI के सीईओ को भी रखा गया है।

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