SC ने देहरादून मेडिकल कालेज को लेकर केंद्र सरकार के आदेश को किया निरस्त

Edited By Punjab Kesari,Updated: 30 Aug, 2017 07:47 PM

sc rejects center order on dehradun medical college

उच्चतम न्यायाालय ने देहरादून के एक मेडिकल कालेज पर छात्रों को प्रवेश देने पर दो साल का प्रतिबंध लगाने का...

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायाालय ने देहरादून के एक मेडिकल कालेज पर छात्रों को प्रवेश देने पर दो साल का प्रतिबंध लगाने का केन्द्र सरकार का आदेश आज निरस्त कर दिया। न्यायालय ने कहा कि प्रतिबंध लगाने संबंधी आदेश विवेक के इस्तेमाल के बगैर ही दिया गया है और यह न्यायिक समीक्षा में टिक नहीं सकता। 

प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा,  न्यायमूर्ति अमिताव राय और  न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने सरकार और भारतीय चिकित्सा परिषद को निर्देश दिया कि इस मेडिकल कालेज को 2017-18 के शैक्षणिक सत्र के लिये पांच सितंबर तक 150 तक छात्रों को प्रवेश की अनुमति दे और उसे योग्यता के अनुसार केन्द्रीय काउंसलिंग के माध्यम से एमबीबीएस पाठयक्रम के लिये 150 सीटें आबंटित करें। पीठ ने अपने फैसले में टिप्पणी की कि शीर्ष अदालत द्वारा सक्षम प्राधिकार से इस मामले में पुर्निवचार करने के बावजूद उसने अस्पष्ट और विवेक का इस्तेमाल किये बगैर ही आदेश पारित किया है। 

न्यायालय ने एक ट्रस्ट की अपील पर यह फैसला सुनाया। ट्रस्ट ने उसके कालेज को 2 शैक्षणिक सत्रों के लिये छात्रों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के सक्षम प्राधिकारी के तमाम आदेशों को चुनौती दी थी। सक्षम प्राधिकारी ने 14 अगस्त के अपने आदेश में ट्रस्ट पर दो शैक्षणिक सत्रों 2017-18 और 2018-19 के लिये छात्रों को प्रवेश देने पर प्रतिबंध लगाने के अपने पहले आदेश को ही दोहराया था और भारतीय चिकित्सा परिषद को बैंक गारंटी भुनाने के लिये अधिकृत कर दिया था। इस प्राधिकारी ने इस मेडिकल कालेज की फैकल्टी, रेजीडेन्ट््स, ओपीडी और बिस्तरों के भरे होने के बारे में कुछ विसंगतियों के आधार पर यह आदेश दिया था।  

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