Edited By Punjab Kesari,Updated: 24 Oct, 2017 11:01 AM
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के मुख्यमंत्री के खिलाफ दायर याचिका पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। याचिका में नीतीश की राज्य विधान परिषद की सदस्यता रद्द करने की मांग की गई है। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर तथा डीवाई...
पटना: सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के मुख्यमंत्री के खिलाफ दायर याचिका पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। याचिका में नीतीश की राज्य विधान परिषद की सदस्यता रद्द करने की मांग की गई है। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर तथा डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने चुनाव आयोग को चार हफ्तों के भीतर जवाब देने का आदेश दिया है।
बता दें कि मुख्यमंत्री के खिलाफ आरोप लगाया गया है कि वह वर्ष 1991 में लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव से पहले स्थानीय कांग्रेस नेता सीताराम सिंह की हत्या और 4 अन्य लोगों को घायल करने के मामले में शामिल थे। उन्होंने अपने खिलाफ लंबित इस मामले की जानकारी कथित तौर पर छिपाई है।
याचिकाकर्त्ता द्वारा यह मांग रखी गई है कि सीएम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उनकी संवैधानिक पद की सदस्यता सीबीआई द्वारा रद्द कर दी जाए।