शोपियां फायरिंग : सुप्रीम कोर्ट में होगी मेजर के पिता की सुनवाई

Edited By Punjab Kesari,Updated: 09 Feb, 2018 12:06 PM

sc will hear the plea of major s father in shopian firing

शोपियां फायरिंग मामले में आरोपी मेजर के पिता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने की हामी भर दी है। जस्अिस दिपक मिसरा और जस्टिस ए एम खानविलकर और डी वाई चंद्रचूड के बैंच ने वकील एश्वर्या भट्टी की याचिका पर सुनवाई करने की मंजूरी दे दी है।

नई दिल्ली: शोपियां फायरिंग मामले में आरोपी मेजर के पिता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने की हामी भर दी है। जस्अिस दिपक मिसरा और जस्टिस ए एम खानविलकर और डी वाई चंद्रचूड के बैंच ने वकील एश्वर्या भट्टी की याचिका पर सुनवाई करने की मंजूरी दे दी है। वकील ने कहा कि मेजर अदितया कुमार के खिलाफ दर्ज एफआईआर गैर कानूनी है। बैंच इसस मामले में सोमवार को सुनवाई करेगा।


मेजर के पिता ले कर्नल करमवीर सिंह ने कहा है कि उनका बेटा 10 गडवाल राइफल में मेजर है और उसे गल्त और मनमाने तरीके से फंसाया गया है। उन्होंने कहा कि यह मामला सेना के काफिले का है। मेजर आफस्पा के तहत डयूटी पर था और काफिल को भीड़ ने घेर लिया और उस पर पत्थराव किया जिससे सेना की गाड़ी को नुकसान पहुंचा। सेना की गोलीबारी में तीन सिविल नागरिक मारे गए थे। इस संदर्भ में सीएम ने जांच के आदेश भी दिये हैं। पुलिस ने 10 गडवाल राइफल के जवानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है जिसमें मेजर भी शामिल है।
 

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