दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री के दामाद को मिली जमानत

Edited By ,Updated: 24 Nov, 2016 09:29 PM

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दिल्ली की एक विशेष अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के दामाद को अपनी पत्नी की संपत्ति की चोरी एवं गबन के मामले में आज जमानत...

नई दिल्ली: दिल्ली की एक विशेष अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के दामाद को अपनी पत्नी की संपत्ति की चोरी एवं गबन के मामले में आज जमानत दे दी। अदालत ने कहा कि जांच पूरी हो जाने के मद्देनजर उन्हें और हिरासत में रखने से किसी फलप्रद उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी।
 

विशेष न्यायाधीश दीपक गर्ग ने दीक्षित के दामाद सैयद मोहम्मद इमरान को दो लाख रुपए के निजी बांड और उतनी ही राशि के मुचलके पर राहत प्रदान की एवं कहा कि इस मामले में और जांच के लिए आरोपी की जरूरत नहीं है। इसी बीच अदालत ने इस मामले में आरोपी एक महिला को जांच में शामिल होने को कहा, क्योंकि वह विदेश में है। अदालत ने उसकी अग्रिम जमानत की अर्जी पर सुनवाई की तारीख 17 दिसंबर तय की और कहा कि तब तक उनके खिलाफ कोई जबरन तरीका नहीं अपनाया जाए। 


इमरान को 10 नवंबर को बेंगलूर से गिरफ्तार कर ट्रंाजिट रिमांड पर यहां लाया गया था। पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। बाद में उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। उनकी पत्नी लतिका ने आरोप लगाया है कि दिल्ली विधानसभा में उनकी मां के हार जाने के बाद इमरान का दृष्टिकोण बदल गया, वह उनके प्रति आक्रामक हो गए। उन्हांेने जबरन नैनीताल में उनके मालिकाना हक वाली संपत्ति के कागजात ले लिए। मध्य दिल्ली के हेली रोड निवास से कुछ सामान गायब हो गया और जब लतिका उनके बारे में पूछतीं तो वह टाल-मटोल करते। दोनों की 1999 में शादी हुई थी। 

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