सोलर स्कैम: नेताओं से सेक्स के बदले मदद लेने का आरोप लगा चुकी सरिता को जेल

Edited By ,Updated: 17 Dec, 2016 11:26 AM

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केरल के एक कोर्ट ने सोलर पैनल स्कैम के दो दोषी सरिता एस. नायर और बीजू राधाकृष्णन को धोखाधड़ी के केस में 3-3 साल जेल की सजा सुनाई है। दोनों पर 10-10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला पेरुम्बवूर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सुनाया है।

नई दिल्ली: केरल के एक कोर्ट ने सोलर पैनल स्कैम के दो दोषी सरिता एस. नायर और बीजू राधाकृष्णन को धोखाधड़ी के केस में 3-3 साल जेल की सजा सुनाई है। दोनों पर 10-10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला पेरुम्बवूर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सुनाया है।

बता दें कि इस साल की शुरुआत में इस मामले ने खूब तूल पकड़ा था। तब सरिता ने आरोप लगाया था कि नेता, मंत्री, सांसद, विधायक और उनके प्राइवेट सेक्रेटरी तक केवल सेक्स की वजह से घोटालों में उसकी मदद किया करते थे।

पेरूम्बवूर न्यायलय के मजिस्ट्रेट ने इस मामले सज्जाद द्वारा दायर 45.50 लाख रुपए की धोखाधरी की पूरी सुनवाई के बाद यह फैस्ला सुनाया। वहीं डांसर और अभिनेत्री शालू मेनन और उसकी मां को बरी कर दिया ये दोनों भी इस केस में नामजद थे। जबकि पुलिस ने इंडियन पेनल कोर्ट की धारा 406, 419, 420 और धारा 34 के तहत केज दर्ज किया था। 


सरिता और उसके साथी पर लोगों के पैसे के साथ धोखा करने का आरोप था। जमान पर रिहा होने के बाद उन पर  कोच्ची की एक पंजीकृत कंपनी को सोलर रीन्यूअल के नाम पर धोखा किया। इन दोनों ने छत पर सोलर लागने के लिए विज्ञापन दिया और कई लोगों को फंसाया। कई मंत्री, फिल्मी सितारे, एनआरआई और डॉक्टर सहित कई सलिब्रिटी इनकी धोखड़ी के शिकार हुए।

सरिता और बिजू नाम बदल कर लोगों को धोखा देते रहे। उन्होनें नाम और अपनी व्यक्तिगत पहचान छुपा कर लक्ष्मी नायर और डॉ. बी.आर. नायर रखा और लोगों के साथ धोखधरी की।

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