40 करोड़ रुपए के घूसकांड में कर्नाटक के पूर्व CM येदियुरप्पा बरी

Edited By ,Updated: 26 Oct, 2016 01:02 PM

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केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष बी एस येदियुरप्पा को 40 करोड़ रुपए की रिश्वतखोरी मामले में आज बरी कर दिया।

बेंगलुरु: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष बी एस येदियुरप्पा और 12 अन्य लोगों को 40 करोड़ रुपए की रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के मामले में आज बरी कर दिया। कर्नाटक के लोकायुक्त ने आरोप लगाया था कि येदियुरप्पा, उनके दो बेटे, दामाद तथा इस्पात कंपनी जेएसडब्ल्यू आपराधिक साजिश, रिश्वतखोरी, फर्जीवाड़े और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अपनी रिहाई पर येदियुरप्पा ने कहा कि मुझे भगवान में विश्वास है और इसका पुरस्कार मुझे न्याय के रूप में मिला है।

‘प्रेरणा ट्रस्ट’ को 40 करोड़ की रिश्वत
सीबीआई के आरोप पत्र के मुताबिक येदियुरप्पा के मुख्यमंत्री पद पर रहने के दौरान उनसे खनन लाइसेंस समेत कुछ अनुचित लाभ हासिल करने के लिए 2010 में उनके परिवार से जुड़े ‘प्रेरणा ट्रस्ट’ को 40 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई थी। गत तीन मई को मामले की सुनवाई के दौरान येदियुरप्पा ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा था कि उन्हें राजनीतिक साजिश का निशाना बनाया जा रहा है।  येदियुरप्पा ने सुनवाई के दौरान लगभग 400 सवालों के जवाब दिए। उन्होंने ज्यादातर जवाब हां या ना में दिए। उन्होंने उच्चतम न्यायालय से भी इस मामले को रद्द कराने का प्रयास किया था लेकिन वह सफल नहीं हो सके। 

216 चश्मदीदों के बयान दर्ज
इस मामले में कुल 216 चश्मदीदों के बयान दर्ज किए गए। पूर्व मुख्यमंत्री इस मामले के मुख्य आरोपी थे। उनके बेटे राघवेंद्र, विजयेंद्र और दामाद सोहन कुमार भी मामले में आरोपी थे। जिंदल समूह की खनन कंपनी जेएसडब्ल्यू ने येदियुरप्पा के परिवार के मालिकाना हक वाली एक कंपनी से 1.2 सकड़ जमीन खरीदी थी। यह सौदा 20 करोड़ रुपए में हुआ था जो जमीन की वास्तविक कीमत से कहीं ज्यादा था। येदियुरप्पा के परिजनों की एक संस्था प्रेरणा एजुकेशन ट्रस्ट को भी जेएसडब्ल्यू ने 10 करोड़ रुपये दान दिए थे। 

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