दिल्ली सरकार ने एनजीटी को दिया आश्वासन, बंद होंगी स्टील पिकलिंग यूनिट

Edited By ,Updated: 13 Dec, 2016 07:16 PM

steel pikling unit closed soon

दिल्ली सरकार ने मंगलवार को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) को आश्वासन दिया कि वह बिना मंजूरी संचालित एवं अनिवार्य प्रदूषण मानकों का पालन नहीं करने वाले ...

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने मंगलवार को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) को आश्वासन दिया कि वह बिना मंजूरी संचालित एवं अनिवार्य प्रदूषण मानकों का पालन नहीं करने वाले वजीरपुर के स्टील पिकलिंग उद्योगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। आप सरकार ने एनजीटी प्रमुख न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि स्टील पिकलिंग इकाइयों के खिलाफ दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के सहयोग से कानून के अनुरूप उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
 

यह आश्वासन एेसे समय दिया गया जब डीपीसीसी ने पीठ को बताया कि पिकलिंग क्रियाकलाप दिल्ली मास्टर प्लान 2021 की ‘प्रतिबंधित’ क्रियाकलाप सूची में शामिल है और दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा कानून के अनुसार इन क्रियाकलापों के जारी रहने के लिए मंजूर समयावधि 22 सितंबर को खत्म हो चुकी है। उसने कहा कि इस संबंध में दिल्ली सरकार का फैसला अब भी लंबित है। हालांकि डीपीसीसी ने एनजीटी को आश्वासन दिया कि वह एेसी औद्योगिक इकाइयों को संचालन की मंजूरी नहीं देगी। 


पीठ एनजीआे ‘आल इंडिया लोकाधिकार संगठन’ की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें एनजीटी की स्टेनलेस स्टील पिकलिंग इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई के लिए डीपीसीसी को निर्देश देने के आदेश के क्रियान्वयन की मांग की गई थी। स्टील पिकलिंग धातु से अशुद्धियां और औद्योगिक प्रदूषक आदि हटाने की प्रक्रिया है।

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