ट्रैफिक जंप पर 10 गुना जुर्माना लगाने में अभी लगेगा वक्त

Edited By Punjab Kesari,Updated: 30 Jul, 2017 08:09 PM

stuck in the rajya sabha motor vehicle act

ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर 10 गुना जुर्माना लगने में अभी वक्त लगेगा।

नई दिल्लीः ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर 10 गुना जुर्माना लगने में अभी वक्त लगेगा। क्योंकि ज्यादा सुरक्षित सड़कों को लिए अभी सियासी समीकरण नहीं बन पा रहे हैं। ट्रैफिक नियमों को सख्त बनाने वाला बिल लोकसभा से पास हो चुका है कि लेकिन विपक्ष ने राज्यों के अधिकार छिन जाने की दुहाई देकर राज्यसभा में अटका रखा है।
 

नए मोटर व्हीकल बिल में राष्ट्रीय व्हीकल रेगुलेशन और रोड सेफ्टी अथॉरिटी बनाने की बात है, जिसे कुछ राज्य अपने अधिकारों में हस्तक्षेप मान रहे हैं। इस अथॉरिटी को रोड सेफ्टी से जुड़े नियम बनाने का अधिकार होगा। जो अब तक राज्य सरकारें करती आ रही थीं। इसके अलावा लाइसेंस की प्रक्रिया ऑनलाइन और आसान हो जाएगी। 
 

 लाइसेंस में निजी सेक्टर के लिए रास्ता खुल जाएगा। विपक्ष का ये भी कहना है कि सरकार ने स्टैंडिंग कमिटी की सिफारिशें नहीं मानीं। विपक्ष अब इसे सेलेक्ट कमिटी को भेजने की मांग कर रहा है। बिल बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले पूर्व सचिव विजय छिब्बर का कहना है कि विपक्ष बेवजह बिल को लटका रहा है क्योंकि सभी मुद्दों पर राज्यों से विस्तार से बातचीत हो चुकी है।
 

सोमवार को विपक्ष अपनी आपत्तियां राज्यसभा में रखेगा। फिर मामला सेलेक्ट कमिटी को भेजा जा सकता है। तो फिलहाल नए मोटर व्हीकल बिल की गाड़ी सियासत की गलियों में धीमी सरक रही है। अगली सर्वदलीय बैठक में पक्ष-विपक्ष सहमति बनाए तो सड़कों पर तेज रफ्तार गाड़ियों से आम आदमी की सुरक्षा हो।
 

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