अध्ययन: भारत के डेयरी उद्योगों में पशुओं के साथ किया जाता है क्रूर व्यवहार

Edited By Punjab Kesari,Updated: 26 Nov, 2017 05:12 PM

study  reveals cruel side of india dairy industries

भारत में उभरते डेयरी उद्योग जितना ऊपर से प्रफुलित दिखाई देता है, मगर पशुओं के प्रति क्रूरता भी इसका एक बड़ा हिस्सा है। एक गिलास दूध आप रोज पीते हैं मगर इसके पीछे की कहानी कुछ और ही है। पुणे पशु संरक्षण ग्रुप द्वारा पशुओं पर की गई 2 साल के अध्ययन की...

नेशनल डैस्कः भारत में उभरते डेयरी उद्योग जितना ऊपर से प्रफुलित दिखाई देता है, मगर पशुओं के प्रति क्रूरता भी इसका एक बड़ा हिस्सा है। एक गिलास दूध आप रोज पीते हैं मगर इसके पीछे की कहानी कुछ और ही है। पुणे पशु संरक्षण ग्रुप द्वारा पशुओं पर की गई 2 साल के अध्ययन की अवधि में इसकी अलग ही कहानी है। अध्ययन में पशुओं के साथ प्रक्रिया को दर्शाया है। अनुभव हीन व्यक्ति दुधारन पशुओं से विकृतम गर्भाधान के लिए अस्थिर उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं। इतना ही नहीं जन्म के बाद ही बछड़ों को कुछ दिनों बाद उनकी मां से दूर कर दिया जाता है।

दूध न देने पर या दूध देने की क्षमता में कमी आने पर पशुओं को छड़ी से पीटा जाता है, उन्हें जंजीरों से बांध दिया जाता है या बूचड़खानों को बेच दिया जाता है। हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में 107 डेयरी उद्योग की जांच की गई। अध्ययन दिस पर जारी की गई रिपोर्ट में दिखाया गया कि क्रूरता से पशु (पीसीए) अधिनियम, 1960, परिवहन नियम, 1978, वधशाला का नियम, 2001, और विभिन्न उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लघंन किया जाता है। यह अनुशंसा की गई कि पशु के उचित संचालन के लिए डेयरी पशु कल्याण नियम और दिशानिर्देश पेश किए जाएंगे।

जानवरों की समानता के कार्यकारी निदेशक अमूर्ता उबाले ने कहा, "ऐसा लगता है कि भारत में मवेशी सुरक्षित हैं, लेकिन उन पर हर दिन अत्याचार किया जाता है।" उन्होंने कहा कि वन्य में पशु 20 साल तक जीवित रह सकते हैं लेकिन डेयरी उद्योग में क्रूरता की ऐसी कार्ऱवाई से चार साल की उम्र में ही उनका शारीरिक ढांचा बिगड़ जाता है। अमूर्ता ने कहा कि दूध न देने वाले पशुओं को या तो मार दिया जाता है या फिर बीफ और चमड़ा उद्योग के लिए उनकी आपूर्ति की जाती है। "ये उद्योग हार्मोन के साथ गायों और भैंसों को पंप करते हैं। जब दुधारू पशु बीमार होते हैं तो डेयरी मालिक अपना पैसा बचाने के लिए कई बार खुद उनका इलाज करते हैं लेकिन जब वे ठीक नहीं होते तो उन्हें खुले में भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है। इससे रास्ते में वह जख्मी होकर और ठीक से इलाज न होने पर वे मर जाते हैं। पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग के अनुसार, भारत में 327 मिलियन मवेशी हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है।
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सरकार ने 2016-17 तक 150 मिलियन टन दूध की राष्ट्रीय मांग को पूरा करने में 2,242 करोड़ रुपए का निवेश किया है, जो 2021 तक 210 मिलियन टन तक बढ़ने की उम्मीद है। कृषि और किसान कल्याण के केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह ने बताया कि दूध उत्पादन में वृद्धि की सुविधा देने और पशुओं के लिए सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए पिछले दो सालों से कई राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय योजनाएं शुरू की गई हैंं। उन्होंने कहा कि "हमने राष्ट्रीय नस्लों को संरक्षित और विकसित करने के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन शुरू किया, एक राष्ट्रीय प्रजनन केंद्र स्थापित किया और पूरे भारत में 18 ऐसे केंद्रों की स्थापना की। हमने भारत में दूध उत्पादन में 20% की वृद्धि का प्रबंधन किया। इससे उनके मवेशियों की सुरक्षा के लिए किसानों के प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन, कार्यकर्त्ताओं ने कहा कि राष्ट्रव्यापी दूध की उचित मांग पशु कल्याण के लिए सहायता करेगी।

महाराष्ट्र पशु कल्याण बोर्ड और मानविकी सोसाइटी इंटरनेशनल/ भारत के प्रबंध निदेशक मंडल एनजी जयसिम्हा ने कहा कि यही समय है कि हम हमारी डेयरी नीति पर पुनर्विचार करें "और यह खपत को उचित बनाने का समय है इसलिए हमारे पास कम जानवर हैं इसके बाद ही हमारे पास स्थायी पशु कृषि और पशु कल्याण को प्राथमिकता दी जा सकती है। संघ पर्यावरण मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि दिशा-निर्देश पशु अधिनियम, 1960 के लिए क्रूरता की रोकथाम के तहत जारी किए जाते हैं लेकिन पशुपालन विभाग द्वारा इसकी निगरानी नहीं की जाती।

राष्ट्रीय डायरी विकास बोर्ड, गुजरात के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि वे भारत में सभी 206 सहकारी समितियों के साथ काम कर रहे हैं जहां प्रशिक्षित पेशेवर निजी पशु चिकित्सा पद्धतियों जैसे वैक्सीन और प्रजनन के माध्यम से वैज्ञानिक तरीके से जानवरों की देखभाल कर रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (एडब्ल्यूबीआई) द्वारा तैयार किए गए दिशानिर्देश की उपेक्षा की गई है। एडब्ल्यूबीआई के पूर्व वाइस चेयरमैन डॉ एस चिन्नी कृष्णा के मुताबिक "पीसीए अधिनियम, नगरपालिका निगमों और स्थानीय निकायों द्वारा तैयार किए गए स्वसंपूर्ण नियमों के तहत नियम हैं, और उन्हें मजबूत करने के लिए सुझाव दिए गए हैं। लेकिन जमीन स्तर पर इन नियमों को लागू करने की कोई इच्छा नहीं है।

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