Edited By Punjab Kesari,Updated: 13 Oct, 2017 01:24 PM
पटाखा बिक्री को लेकर दिल्ली के कारोबारियों को किसी भी तरह की राहत देने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। बैन पर पुनर्विचार करने को लेकर कारोबारियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई तक यह रोक जारी...
नई दिल्ली: पटाखा बिक्री को लेकर दिल्ली के कारोबारियों को किसी भी तरह की राहत देने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। बैन पर पुनर्विचार करने को लेकर कारोबारियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई तक यह रोक जारी रहेगी।
हालांकि अदालत ने कहा कि जिन लोगों ने पटाखे खरीद रखें है, वे जला सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम दिवाली के बाद देखेंगे कि क्या इस बैन से दिल्ली में प्रदूषण के स्तर पर कुछ असर पड़ता है या नहीं।
आपको बतां दे कि दिल्ली में इस बार दीवाली बिना पटाखों के रहने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखा बिक्री बैन पर पिछले साल लगाई रोक बहाल रखी है। पुलिस की ओर से दिए गए स्थायी और अस्थायी दोनों ही लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। इस साल 12 सितंबर को आया आदेश एक नवंबर से लागू होगा।