SC ने दी 24-सप्ताह की गर्भवती को गर्भपात की अनुमति

Edited By Punjab Kesari,Updated: 31 Aug, 2017 01:13 PM

supreme court  pune  l nageshwar rao  s  a  bobde

उच्चतम न्यायालय ने पुणे की 24-सप्ताह की गर्भवती युवती को गर्भपात कराने की आज अनुमति दे दी।  न्यायमूर्ति एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की पीठ ने पुणे स्थित बी जे मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों के एक बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर 20-वर्षीया...

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने पुणे की 24-सप्ताह की गर्भवती युवती को गर्भपात कराने की आज अनुमति दे दी।  न्यायमूर्ति एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की पीठ ने पुणे स्थित बी जे मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों के एक बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर 20-वर्षीया युवती को गर्भपात कराने की अनुमति प्रदान कर दी। 

याचिकाकर्ता का कहना था कि उसके गर्भ में पल रहे भ्रूण में कपाल (स्कल) विकसित नहीं हो सका है और यदि वह पैदा हो भी जाता है तो जिंदा नहीं बच पाएगा। ऐसी स्थिति में उसे गर्भपात की इजाजत दी जानी चाहिए। न्यायालय ने पिछली सुनवाई के दौरान मेडिकल बोर्ड का गठन किया था और रिपोर्ट सौंपने के लिए आज की तारीख मुकर्रर की थी। 


मेडिकल बोर्ड की ओर से न्यायालय को आज सौंपी गयी रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि की गई थी कि युवती के गर्भ में पल रहे भ्रूण में कपाल का विकास नहीं हो पाया है और इसका कोई इलाज भी नहीं है।  देश में गर्भपात संबंधी कानून के तहत 20 सप्ताह से अधिक के भ्रूण का गर्भपात कराना वर्जित है। इससे अधिक के गर्भ को तभी समाप्त करने की इजाजत दी जाती है जब इसमें कोई चिकित्सकीय विकार होता हो अथवा उससे जच्चा के जीवन को कोई खतरा हो। 

इस बीच केंद्र सरकार ने पीठ को अवगत कराया कि शीर्ष अदालत के निर्देशों पर अमल करते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को गर्भपात के ऐसे मामलों से निपटने के लिए समर्पित मेडिकल बोर्ड स्थापित करने का निर्देश दिया गया है।

Related Story

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!