अगले तीन दिनों तक कर्नाटक को 6000 क्यूसेक पानी दे तमिलनाडु: SC

Edited By ,Updated: 27 Sep, 2016 05:32 PM

supreme court cauvery karnataka tamil nadu

सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी विवाद की सुनवाई करते हुए आज कर्नाटक को एक बार फिर आदेश दिया कि वह तमिलनाडु को तीन दिन तक प्रतिदिन 6000 क्यूसेक पानी उपलब्ध कराए।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी विवाद की सुनवाई करते हुए आज कर्नाटक को एक बार फिर आदेश दिया कि वह तमिलनाडु को तीन दिन तक प्रतिदिन 6000 क्यूसेक पानी उपलब्ध कराए। न्यायालय ने इसके साथ ही केंद्र सरकार से कहा है कि वह दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करके इस मामले को संघीय तरीके से सुलझाए। यह मामला दो राज्यों के बीच विवाद का है। न्यायालय ने कर्नाटक को तीन दिन तक तमिलनाडु को प्रतिदिन 6000 क्यूसिक पानी देने का भी निर्देश दिया।  

30 सितंबर को होगी इस मामले की अगली सुनवाई
शीर्ष अदालत ने एटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी से कहा कि वह कर्नाटक और तमिलनाडु की कार्यपालिका प्रमुखों के बीच बैठक कराएं और मिल बैठकर मुद्दे का समाधान निकालें। साथ ही दोनों राज्यों को सलाह दी कि वे केंद्र सरकार का सहयोग करें।  न्यायालय ने कहा कि भले ही कर्नाटक राज्य विधानसभा ने प्रस्ताव पास किया हो, लेकिन राज्य सरकार को उसके आदेश का पालन करना होगा। इस मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी। 

कावेरी बेसिन में नहीं बचा है अब पानी
कर्नाटक सरकार ने शीर्ष अदालत में अपनी अर्जी में कहा है कि वह इस स्थति में नहीं है कि वह तमिलनाडु को पानी दे सके। कर्नाटक सरकार का कहना है कि कावेरी बेसिन में अब पानी नहीं बचा है जो पानी है, वह बस पीने के लायक पानी बचा है। वहीं तमिलनाडु सरकार ने अर्जी दाखिल कर कहा था कि कर्नाटक सरकार की आदेशों में बदलाव की अर्जी पर सुनवाई न की जाए जब तक कि वह न्यायालय के आदेशों का पालन न कर ले। 

Related Story

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!