चिकनगुनिया से मौत पर SC सख्त, केजरीवाल सरकार को भेजा नोटिस

Edited By ,Updated: 27 Sep, 2016 12:24 AM

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उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली में डेंगू और चिकनगुनिया से होने वाली मौतों के मामले में दिल्ली सरकार से आज जवाब तलब किया।

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली में डेंगू और चिकनगुनिया से होने वाली मौतों के मामले में दिल्ली सरकार से आज जवाब तलब किया। न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने डॉक्टर अनिल मित्तल की याचिका पर स्वत: संज्ञान लेते हुए दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान सख्ती दिखाते हुए सरकारी तंत्र को पूरी तरह से नाकाम बताया। 

एमसीडी और एनडीएमसी को भी नोटिस
शीर्ष अदालत ने दिल्ली सरकार के साथ-साथ दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) को भी नोटिस दिया है। अगली सुनवाई शुक्रवार यानी 30 सितंबर को होगी। याचिका में यह कहा गया है कि दिल्ली सरकार और एमसीडी इस बारे में ठोस कदम उठाने में नाकाम रहे हैं। इसकी वजह से स्कूली बच्चों समेत बड़े पैमाने पर लोग बीमार हो रहे हैं। कई लोगों की इसके चलते मौतें भी हुई है। 

डॉक्टर मित्तल ने दायर की थी जनहित याचिका
गौरतलब है कि डेंगू-चिकनगुनिया के बढ़ते मामलों को लेकर डॉक्टर मित्तल ने जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया है दिल्ली कूड़े के ढेर में तब्दील होती जा रही है और एजेंसियां इस पर कोई काम नहीं कर रही हैं। हजारों लोग डेंगू और चिकनगुनिया के शिकार हुए हैं।  याचिका में कहा गया है कि चिकनगुनिया से निपटने के लिए कोई वैज्ञानिक पद्धति नहीं है, जो वर्तमान चिकित्सा व्यवस्था है वह चिकनगुनिया को रोकने के लिए सक्षम नहीं है। याचिका में यह भी सवाल उठाया गया है कि उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के झगड़े की वजह से एजेंसियां काम नहीं कर रही हैं।

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