अरविंद केजरीवाल पर बनी 'फिल्म' पर रोक लगाने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज

Edited By Punjab Kesari,Updated: 16 Nov, 2017 06:36 PM

supreme court dismisses petition against arvind kejriwal

सुप्रीम कोर्ट ने कहा ''फिल्म निर्माता और लेखकों के अभिव्यक्ति और बालने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और कोर्ट उसमें रोक नहीं लगा सकता''

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जिंदगी पर बनी डॉक्यूमेंट्री-ड्रामा फिल्म 'एन इन्सिगनिफिकेंट मैन' को लेकर दाखिल याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। फिल्म अब शुक्रवार को ही रिलीज होगी। 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा 'फिल्म निर्माता और लेखकों के अभिव्यक्ति और बालने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और कोर्ट उसमें रोक नहीं लगा सकता।' मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने यह भी कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे मुद्दों को कोर्ट लेकर नहीं आते हैं। याचिकाकर्ता नचिकेता वाघरेकर ने मांग की थी कि जब तक फिल्म से उनके वीडियो क्लिप को नहीं हटाया जाता तब तक फिल्म को रिलीज न किया जाए।

नचिकेता वाघरेकर ने नवंबर 2013 में, कॉन्सटीयूशन क्लब में अरविंद केजरीवाल पर स्याही फेंका था और उसी क्लिप को फिल्म में इस्तेमाल किया गया है। याचिकाकर्ता नचिकेता वाघरेकर का कहना है कि उनके वीडियो क्लिप को हटा कर फिल्म रिलीज किया जा सकता है।

सामाजिक कार्यकर्ता से लेकर राजनेता बने अरविंद केजरीवाल पर बनी यह फिल्म आम आदमी पार्टी के शुरुआती दिनों से लेकर अब तक के सफर को बताएगी। अब तक ये फिल्म लगभग 50 फिल्म फेस्टिवल में दिखाया जा चुका है। फिल्म का ट्रेलर दर्शकों के बीच पहले ही हिट हो चुका है। इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म के ट्रेलर को केवल 15 दिनों में 14 लाख लोग देख चुके हैं। फिल्म भारत में 17 नवंबर को रिलीज होगी। 

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