Edited By Punjab Kesari,Updated: 20 Mar, 2018 09:19 PM
एसएससी पेपर लीक मामल में सीबीआइ से जांच कराने की जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट से केंद्र ने कहा कि जांच एजेंसी सीबीआइ ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सरकारी निकाय एसएससी द्वारा विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कई स्तरों...
नेशनल डेस्कः एसएससी पेपर लीक मामल में सीबीआइ से जांच कराने की जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट से केंद्र ने कहा कि जांच एजेंसी सीबीआइ ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सरकारी निकाय एसएससी द्वारा विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कई स्तरों पर होने वाली परीक्षा का पश्नपत्र लीक हो गया था। पेपर लीक होने के बाद परीक्षा में भाग लेने छात्रों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था।
सीबीआइ कर रही है जांच
न्यायमूर्ति आरके अग्रवाल और न्यायमूर्ति एएम सप्रे की पीठ ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआइ ने बताया है कि सीबीआइ ने 8 मार्च 2018 को एसएसपी के अज्ञात अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ प्रारंभिक जांच दर्ज कर ली है। जांच एजेंसी कार्रवाई कर रही है और इसका परिणाम जल्द सामने आएगा।
बता दें कि वकील मनोहर लाल शर्मा ने जनहित याचिका में 17 से 21 फरवरी के बीच हुई एसएससी टियर-2 परीक्षा 2018 का पेपर लीक होने के आरोपों की जांच कराने का अनुरोध किया था।