Edited By ,Updated: 16 Dec, 2016 03:19 PM
उच्चतम न्यायालय ने 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों के इस्तेमाल की अवधि बढ़ाने का आदेश देने से इंकार कर दिया।
नई दिल्लीः उच्चतम न्यायालय ने 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों के इस्तेमाल की अवधि बढ़ाने का आदेश देने से इंकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश टी एस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि नोटबंदी के संबंध में केंद्र सरकार के आठ नवंबर के फैसले की संवैधानिकता के सवाल पर पांच सदस्यीय संविधान पीठ निर्णय करेगी। संविधान पीठ उन 9ङ्क्षबदुओं पर विचार करेगी, जिन्हें शीर्ष अदालत ने पिछली सुनवाई के दौरान तैयार किए थे।
केंद्र सरकार पर छोड़ा फैसला
शीर्ष अदालत ने कहा कि देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में नोटबंदी से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई पर रोक रहेगी। न्यायालय ने केंद्र सरकार से भी कहा कि वह प्रति सप्ताह बचत बैंक खातों से नकद निकासी (24 हजार रुपए) के अपने वायदे पर अमल करे। न्यायालय ने 500 और 1000 रुपए के नोटों को जमा कराने की अंतिम अवधि (30 दिसंबर) को आगे बढ़ाने का फैसला केंद्र सरकार पर छोड़ दिया।