Edited By Punjab Kesari,Updated: 11 Sep, 2017 03:03 PM
उच्चतम न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया निवेश मामले में पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को आज भी कोई राहत नहीं दी।
नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया निवेश मामले में पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को आज भी कोई राहत नहीं दी। शीर्ष अदालत ने कार्ति के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सी.बी.आई.) की ओर से जारी लुकआउट सर्कुलर (एल.ओ.सी.) पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 सितंबर की तारीख तय करते हुए कहा कि लुकआउट सर्कुलर फिलहाल जारी रहेगा।
सीबीआई ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि कार्ति के खिलाफ जांच जारी है। उनकी विदेशों में करीब 25 संपत्तियां हैं और जांच अभी नाजुक दौर में है इसलिए लुक आउट सर्कुलर पर किसी तरह की रोक नही लगाई जाए। उधर कार्ति की ओर से दलील दी गई कि सी.बी.आई. जांच के नाम पर उन्हें, उनके पिता और मां को प्रताड़ित किया जा रहा है। सी.बी.आई. के सारे आरोप बेबुनियाद हैं।
याचिकाकर्ता की दलील थी कि उनकी एवं उनके परिवार की सारी संपत्तियों का ब्याैरा आयकर विभाग के पास है। अगर विदेशों में उनकी कोई भी संपत्ति है तो उसे सरकार जब्त कर ले। इन आरोपों का लुक आउट सर्कुलर से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। कार्ति के खिलाफ पीटर मुखर्जी और उनकी पत्नी इंद्राणी मुखर्जी के मीडिया समूह आईएनएक्स को नियमों को ताक पर रखकर विदेशी फंड मुहैया कराने का आरोप है। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने पिता के केंद्रीय वित्त मंत्री के पद पर रहते हुए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफ.आई.पी.बी.) से निवेश की मंजूरी दिलायी थी।