SC का अादेश, कम आबादी वाले इलाकों में 220 मीटर के दायरे तक बिक सकेगी शराब

Edited By ,Updated: 31 Mar, 2017 05:53 PM

supreme court reduces distance of liquor shops near highways

उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय एवं राज्यीय राजमार्गों के 500 मीटर के दायरे में आने वाली शराब की दुकानों पर

नई दिल्लीः उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय एवं राज्यीय राजमार्गों के 500 मीटर के दायरे में आने वाली शराब की दुकानों पर पाबंदी के अपने आदेश में आज संशोधन किया और कहा कि जिन इलाकों में 20,000 तक की आबादी होगी, वहां 220 मीटर के दायरे में शराब की दुकानों पर पाबंदी होगी। बहरहाल, भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) न्यायमूर्ति जे एस खेहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पष्ट कर दिया कि 15 दिसंबर 2016 का उसका आदेश आज के आदेश में बताए गए इलाकों के इतर प्रभावी रहेगा। 

एक अप्रैल से बंद होंगी शराब की दुकानें 
15 दिसंबर के आदेश में शीर्ष न्यायालय ने कहा था कि राजमार्गों के 500 मीटर के दायरे में शराब की दुकानों पर पाबंदी होगी। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एल एन राव की सदस्यता वाली पीठ ने कहा कि शराब पीकर गाड़ी चलाने के कारण होने वाले सड़क हादसों के मद्देनजर यह आदेश दिया गया। पीठ ने स्पष्ट किया कि 15 दिसंबर के फैसले से पहले जिन शराब विक्रेताओं को लाइसेंस दिए गए, वे इस साल 30 सितंबर तक मान्य होंगे। 15 दिसंबर के फैसले के मुताबिक, अन्य शराब की दुकानें कल यानी एक अप्रैल से बंद करनी होंगी।

पर्वतीय राज्यों में भी लागू होगा नियम
राजमार्गों के पास शराब की दुकानों की अनुमति देेने के लिए 220 मीटर का पैमाना सिक्किम, मेघालय और हिमाचल प्रदेश जैसे पर्वतीय राज्यों में भी लागू होगा। उच्चतम न्यायालय का फैसला उन अर्जियों पर आया है जिनमें 15 दिसंबर के फैसले पर फिर से विचार करने की गुहार लगाई गई थी। इस बाबत अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा था कि फैसले में सुधार की जरूरत है, क्योंकि इससे ‘राज्यों का बजट गड़बड़ा जाएगा।’

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