नोटबंदी पर अटॉर्नी जनरल ने कहा, कानून से बड़ा नहीं PM का वायदा

Edited By ,Updated: 22 Mar, 2017 09:29 AM

the attorney general said  pm  s promise is not bigger than law

नोटबंदी के ऐलान पर उठे एक सवाल के जवाब में केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वायदा कानून से बड़ा नहीं है।

नई दिल्ली: नोटबंदी के ऐलान पर उठे एक सवाल के जवाब में केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वायदा कानून से बड़ा नहीं है। भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने मंगलवार कोर्ट को बताया कि नोटबंदी के  ऐलान  के बाद 30 दिसम्बर की डैडलाइन कानून के मुताबिक है। वहीं इस तारीख को 31 दिसम्बर करने का पी.एम. मोदी का वायदा इस कानून से बड़ा नहीं है।

यह सवाल सुप्रीम कोर्ट की बैंच के सामने आई एक याचिका से उठा। इस याचिका में केन्द्र सरकार और रिजर्व बैंक पर नोटबंदी की घोषणा के वक्त किए गए वायदे से मुकरने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार और रिजर्व बैंक को नोटिस जारी कर मामले में जवाब मांगा था।

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