डेरा सच्चा सौदा से जुड़ी संस्थाओं की आय अब हुई ‘निजी’

Edited By Punjab Kesari,Updated: 16 Oct, 2017 02:42 AM

the income of entities associated with dera sacha sauda is now private

विवादों के कारण हालिया दिनों में सुर्खियों में रहे ‘डेरा सच्चा सौदा’ से जुड़ी संस्थाओं की आय और सामाजिक कार्य के नाम पर इन संस्थाओं को आयकर विभाग से मिलने वाली कर छूट की जानकारी करीब 4 वर्ष पहले ‘सार्वजनिक’ श्रेणी में आती थी लेकिन अब यह निजी हो गई...

नई दिल्ली(ब्यूरो): विवादों के कारण हालिया दिनों में सुर्खियों में रहे ‘डेरा सच्चा सौदा’ से जुड़ी संस्थाओं की आय और सामाजिक कार्य के नाम पर इन संस्थाओं को आयकर विभाग से मिलने वाली कर छूट की जानकारी करीब 4 वर्ष पहले ‘सार्वजनिक’ श्रेणी में आती थी लेकिन अब यह निजी हो गई है। सूचना के अधिकार के तहत आयकर विभाग से साल 2013 व 2017 में प्राप्त अलग-अलग जानकारी में यह बात स्पष्ट हुई है। 

सूचना के अधिकार के तहत चंडीगढ़ स्थित आयकर विभाग के डिप्टी कमिश्नर कार्यालय ने 29 सितम्बर, 2017 को प्रदान की गई जानकारी में कहा था कि आपने जो जानकारी मांगी है वह ‘थर्ड पार्टी’ की श्रेणी में आती है जिसका उल्लेख आर.टी.आई. अधिनियम 2005 की धारा-11 में किया गया है। इसे ध्यान में रखते हुए आर.टी.आई. अधिनियम की धारा-11 और धारा-8 (1)(जे) के तहत मांगी गई जानकारी निजी श्रेणी में आती है और इनका जनहित से कोई संबंध नहीं है। इसके मद्देनजर यह जानकारी नहीं दी जा सकती है। 

डेरे से जुड़ी संस्थाओं की आय दर्शाई गई थी करोड़ों में
बहरहाल 11 जुलाई, 2013 को सिरसा स्थित आयकर कार्यालय ने डेरा सच्चा सौदा से जुड़ी सामाजिक संस्थाओं के बारे में जानकारी प्रदान की थी। इसमें वित्त वर्ष 2010-11 में डेरा सच्चा सौदा, बेगू रोड, शाह सतनाम जी मार्ग सिरसा की कर मुक्त आय 29.18 करोड़ रुपए दर्शाई गई है। शाह सतनाम जी रिसर्च एंड डिवैल्पमैंट फाऊंडेशन, सिरसा की कर मुक्त आय 16.52 करोड़ रुपए, परमपिता शाह सतनाम जी एजुकेशन एंड वैल्फेयर सोसायटी सिरसा की कर मुक्त आय 1.80 करोड़ रुपए तथा शाह सतनाम जी ग्रीन एंड वैल्फेयर फोर्स सोसायटी सिरसा की कर मुक्त आय 3 करोड़ रुपए दर्शाई गई है।

3 वर्षों में मिली आयकर छूट का मांगा था विवरण: रमेश
हिसार स्थित सामाजिक कार्यकत्र्ता रमेश वर्मा ने साल 2017 में आयकर विभाग से डेरा सच्चा सौदा एवं उससे जुड़ी धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं को पिछले 3 वर्षों में मिली आयकर छूट का विवरण मांगा था। उन्होंने साल 2013 में भी आयकर विभाग से डेरा सच्चा सौदा के संबंध में ऐसी ही जानकारी मांगी थी। 

सरकार दे रही है डेरा सच्चा सौदा को आय पर कर छूट: तिवारी
डेरा सच्चा सौदा से जुड़ी सामाजिक एवं धर्मार्थ संस्थाओं के बारे में आयकर विभाग द्वारा जानकारी ‘निजी’ बताए जाने के बारे में पूछे जाने पर पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त ए.एन. तिवारी ने बताया कि यह छूट (डेरा सच्चा सौदा को आय पर कर छूट) सरकार दे रही है। यह भारत की संचित निधि को नुक्सान है। जब भारत की संचित निधि को नुक्सान होता है तब लोगों को इसके बारे में जानने का हक होता है। यह पूछे जाने पर कि वर्ष 2013 और 2017 के बीच ऐसी जानकारी देने के संबंध में आर.टी.आई. कानून में क्या कोई बदलाव आया है, तिवारी ने कहा कि कोई बदलाव नहीं आया है, इस मामले में जानकारी दी जानी चाहिए।   

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