Edited By Punjab Kesari,Updated: 12 Dec, 2017 12:17 PM
पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार द्वारा अपनाई गई बालू खनन की नई नीति को त्याग कर पुरानी नीति के हिसाब से कार्य करने के निर्देश जारी किए हैं। पुष्पा सिंह और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन की अध्यक्षता वाली एक...
पटना: पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार द्वारा अपनाई गई बालू खनन की नई नीति को त्याग कर पुरानी नीति के हिसाब से कार्य करने के निर्देश जारी किए हैं। पुष्पा सिंह और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने यह आदेश जारी किया है।
अदालत द्वारा कहा गया है कि कार्य में बाधा पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अदालत ने खनन विभाग के प्रधान सचिव को नोटिस जारी करते हुए कड़ी नाराजगी व्यक्त की है।
बता दें कि, पटना हाईकोर्ट ने खनन से संबंधित नए कानून पर फिलहाल 27 नवंबर 2017 को रोक लगा दी थी। विरोधियों ने सरकार की खनन नीति के खिलाफ लगातार कड़े तेवर अपनाए हुए हैं।