आतंकी सईद के संगठनों को चंदा देने वालों को पाकिस्तान देगा ये कड़ी सजा

Edited By Punjab Kesari,Updated: 07 Jan, 2018 11:06 AM

those funding hafiz saeed face 10 years  jail  fine

आतंकवाद की पनाहगाह बना पाकिस्तान अमरीकी दबाव के चलते बौखलाया नजर आ रहा है जिसका असर स्पष्ट दिखाई  दे रहा है। जब से अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंंप ने पाक को दी जाने वाली आर्थिक मदद को रोकने का फैसला लिया है

इस्लामाबादः आतंकवाद की पनाहगाह बना पाकिस्तान अमरीकी दबाव के चलते बौखलाया नजर आ रहा है जिसका असर स्पष्ट दिखाई  दे रहा है। जब से अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंंप ने पाक को दी जाने वाली आर्थिक मदद को रोकने का फैसला लिया है, तब से पाकिस्तान मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड  खूंखार आतंकी हाफिज सईद के खिलाफ फैसले लेने को मजबूर हो गया है। अमरीका द्वारा मदद रोकने के बाद पाकिस्तान ने कुछ संगठनों को प्रतिबंधित कर दिया था और अब इसी मामले में नया फैसला लिया गया है।

पाकिस्तान  ने शिकंजा कसते हुए सईद के प्रतिबंधित संगठनों को चंदा देने वालों को कड़ी सजा के तहत  10 साल तक की कैद या एक करोड़ रुपए तक का जुर्माना या दोनों सजाएं देने का फैसला लिया है। यही नहीं, चंदा देने वालों की चल या अचल संपत्ति भी जब्त की जा सकेगी। इन संगठनों में हाफिज सईद के जमात उद दावा, फलाह ए इंसानियत व लश्कर ए तैयबा और मसूद अजहर के जैश ए मोहम्मद समेत 72 संगठन शामिल हैं।

पाकिस्तान के सभी प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों में शनिवार को उर्दू में यह चेतावनी प्रकाशित की गई। इसमें सभी संगठनों के नाम भी दिए गए हैं। विज्ञापन के मुताबिक, पाकिस्तान के आतंक निरोधी कानून-1997 और 1948 के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कानून के तहत ऐसे संगठनों को वित्तीय मदद मुहैया कराना अपराध हैं, जिन पर प्रतिबंध लगाया गया है या जिन्हें निगरानी सूची में रखा गया है।
 

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