Edited By Punjab Kesari,Updated: 03 Aug, 2017 07:36 PM
टेरर फंडिंग मामले में अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया।
नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने आज आतंकवादियों को कथित रूप से वित्तीय मदद के एक दशक पुराने धन शोधन के मामले में कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की हिरासत की अवधि 6 दिन बढ़ाकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को उससे पूछताछ की अनुमति दी। अदालत ने उसकी हिरासत बढ़ाने का निदेशालय का अनुरोध स्वीकार कर लिया। निदेशालय के वकील ने आरोप लगाया कि 64 वर्ष के शाह आतंकवादियों को धन मुहैया कराने के लिए विदेशी धन का प्रयोग करके देश को बर्बाद कर रहे हैं। निदेशालय के वकील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिद्धार्थ शर्मा की अदालत में कहा कि उनसे भारत माता की जय कहलवाइए।
जज बोले- यह कोर्ट है टीवी स्टूडियो नहीं
इस पर न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि यह कोई टीवी स्टूडियो नहीं है और उन्होंने वकील को गुणदोष के आधार पर दलीलें पेश करने की हिदायत दी। शाह की आेर से अधिवक्ता एम एस खान ने आरोप लगाया कि निदेशालय के अधिकारियों द्वारा शाह की हिरासत के दौरान उन पर दबाव बनाया जा रहा है और उन्हें कई बयान देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अदालत ने कल निदेशालय द्वारा पूछताछ के लिए शाह की हिरासत एक दिन बढ़ा दी थी।
निदेशालय ने कहा था कि पाकिस्तान, यूएई और ब्रिटेन जैसे देशों से हवाला चैनलों के जरिये भारत में आतंकवादियों को धन मुहैया कराने और राष्ट्र विरोधी क्रियाकलापों में उनकी भूमिका पता करना जरूरी है। एजेंसी ने अदालत से कहा था कि शाह पाकिस्तान के आतंकवादियों से निरंतर संपर्क में था और उसे जम्मू कश्मीर में शांति बाधित करने के लिए हवाला लेनदेन के जरिये कई बार धन मिला था। शाह अगस्त 2005 मामले में गिरफ़्तार हुए हैं जिसमें दिल्ली पुलिस की विशेष सेल ने कथित हवाला डीलर मोहम्मद असलम वानी को हिरासत में लिया था।