Edited By ,Updated: 27 Sep, 2016 12:24 AM
उच्चतम न्यायालय ने उस जनहित याचिका पर अविलंब सुनवाई करने से मना कर दिया है जिसमें भारत-पाकिस्तान सिंधु...
नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने उस जनहित याचिका पर अविलंब सुनवाई करने से मना कर दिया है जिसमें भारत-पाकिस्तान सिंधु जल समझौते को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है। प्रधान न्यायाधीश टीएस ठाकुर और न्यायमूर्ति एएम खानविल्कर की पीठ ने कहा कि मामले में अविलंब सुनवाई की जरूरत नहीं है। यह उचित समय पर सुनवाई के लिए आएगी।
अधिवक्ता एमएल शर्मा जिन्होंने इस मुद्दे पर निजी हैसियत से जनहित याचिका दायर की, उन्होंने इसपर अविलंब सुनवाई की मांग की थी। उन्होंने कहा कि संधि असंवैधानिक है क्योंकि इस पर संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार हस्ताक्षर नहीं किया गए और इसे शुरुआत से ही अमान्य घोषित किया जाना चाहिए।
पीठ ने कहा कि राजनीति को अलग रखें। मामला उचित समय पर आएगा। पीठ ने यह बात तब कही जब वकील ने मामले पर अविलंब सुनवाई की मांग की।