Edited By ,Updated: 21 Oct, 2016 09:22 PM
मध्यप्रदेश शासन ने 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस समारोह के अवसर पर सरकारी भवनों में राष्ट्रीय ध्वज के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र संघ...
भोपाल: मध्यप्रदेश शासन ने 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस समारोह के अवसर पर सरकारी भवनों में राष्ट्रीय ध्वज के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज फहराने के निर्देश जारी किए हैं। यह ध्वज उन सभी सरकारी भवनों में फहराया जाएगा, जिन पर नियमित रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। परंतु संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज राजभवन, विधानसभा भवन, उच्च न्यायालयों के भवनों पर नहीं फहराया जाएगा। जिला मुख्यालयों पर जहां संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज उपलब्ध हो, राष्ट्र-ध्वज के साथ-साथ यह ध्वज सरकारी भवनों पर फहराया जा सकेगा।
राज्य शासन ने इस संबंध में सभी विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों और जिलाध्यक्षों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार राज्य शासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि भारतीय झण्डा संहिता 2002 के अनुसार जब राष्ट्रीय ध्वज के साथ-साथ संयुक्त राष्ट का ध्वज फहराया जाना हो, तो वह राष्ट्रीय झंडे के किसी भी ओर फहराया जा सकता है। निर्देशों में यह भी उल्लेख है कि सामान्यत: जब राष्ट्रीय ध्वज को इस प्रकार फहराया जाता है कि वह अपने सामने वाली दिशा के हिसाब से अपने एकदम दाईं ओर फहराया जाता है।