वजीराबाद पुल यातायात संकट: हाईकोर्ट ने लगाई केजरी सरकार की क्लास

Edited By Punjab Kesari,Updated: 17 Dec, 2017 01:08 PM

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक लेन वाले वजीराबाद पुल पर भारी यातायात जाम को कम करने के लिए कोई ठोस कदम न उठाने पर आप सरकार की खिंचाई की है। वजीराबाद पुल दिल्ली के उत्तरी और उत्तरपूर्व क्षेत्रों के बीच संपर्क स्थापित करता है। अदालत ने दिल्ली के मुख्य...

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक लेन वाले वजीराबाद पुल पर भारी यातायात जाम को कम करने के लिए कोई ठोस कदम न उठाने पर आप सरकार की खिंचाई की है। वजीराबाद पुल दिल्ली के उत्तरी और उत्तरपूर्व क्षेत्रों के बीच संपर्क स्थापित करता है।  अदालत ने दिल्ली के मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करने को कहा कि अधिकारी यात्रियों की समस्या को जानें और पुल निर्माण के प्रस्ताव पर गौर करें।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ ने कहा, ‘‘ऐसा प्रतीत होता है कि स्थिति गंभीर होने और यात्रियों को अत्यन्त परेशानी होने के बावजूद भी दिल्ली सरकार और उसके लोक निर्माण विभाग ने यात्रियों को सुविधा मुहैया कराने की योजना बनाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है।’’अदालत ने कहा कि वह पुल और सड़क आदि के संबंध में निर्देश देने के लिए नहीं है और यह पूरी तरह संबंधित प्राधिकारों का मामला है। अदालत ने वजीराबाद बांध पर पुल निर्माण या मौजूदा पुल के विस्तार संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह बात कही। उसने कहा कि लाखों लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप नागरिकों के ‘‘गरिमा के साथ जीने के अधिकार’’ का घोर उल्लंघन हो रहा है।

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