Edited By Punjab Kesari,Updated: 21 Sep, 2017 03:10 PM
पश्चिम बंगाल में मुहर्रम पर भगवान दुर्गा की मूर्ति विसर्जन पर रोक लगाने के मामले मे कोलकाता हाई कोर्ट से ममता बनर्जी को झटका लगा है।
कोलकाता: पश्चिम बंगाल में मुहर्रम पर भगवान दुर्गा की मूर्ति विसर्जन पर रोक लगाने के मामले मे कोलकाता हाई कोर्ट से ममता बनर्जी को झटका लगा है। कोर्ट ने ममता सरकार के फैसले को पलटते हुए एक सितंबर को मुहर्रम के दिन भी मूर्ति विसर्जन की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा है कि मुहर्रम के दिन भी रात 12 बजे तक मूर्ति विसर्जन हो सकेगा। हाई कोर्ट ने इस संबंध में ममता बनर्जी सरकार के सभी आदेश खारिज किए। हाईकोर्ट ने पुलिस से कहा कि विसर्जन और मुहर्रम के लिए रूट फाइनल करे। हाईकोर्ट ने इसके लिए पुलिस को व्यवस्था बनाने को कहा है। हाईकोर्ट ने पुलिस से कहा है कि वह दोनों कार्यक्रमों के लिए अलग-अलग रूट तैयार करें।
पहले लगाई थी हाईकोर्ट ने ममता सरकार को फटकार
वहीं, बुधवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी। कोर्ट ने राज्य सरकार के आदेश पर संज्ञान लेते हुए पूछा कि क्या दुर्गा पूजा और मुहर्रम साथ-साथ नहीं मनाया जा सकता? इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि जब आप खुद भी मान रही हैं कि राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द बरकरार है तो फिर दोनो संप्रदाय के लोगों के बीच सांप्रदायिक भेद-भाव क्यों पैदा किया जा रही है।