हैदराबाद ब्लास्ट: यासीन भटकल सहित 5 आईएम आतंकी दोषी करार

Edited By ,Updated: 13 Dec, 2016 09:13 PM

yasin bhatkal  four others convicted in dilsukhnagar blast case

आतंक के मामले में प्रतिबंधित हिज्बुल मुजाहिदीन के सदस्यों की पहली बार दोषसिद्धि के तहत विशेष एनआईए अदालत ने

हैदराबाद: आतंक के मामले में प्रतिबंधित हिज्बुल मुजाहिदीन के सदस्यों की पहली बार दोषसिद्धि के तहत विशेष एनआईए अदालत ने यहां मोहम्मद अहमद सिद्दीबापा उर्फ यासीन भटकल और 4 अन्य को दिलसुखनगर में 21 फरवरी 2013 में हुए दोहरे बम धमाकों में संलिप्तता के लिए दोषी ठहराया। इन धमाकों में 18 लोगों की जान गई थी। आरोपियों को 19 दिसंबर को सजा सुनाई जाएगी।

रियाज भटकल अब भी फरार
विशेष एनआईए अदालत ने भटकल और अन्य को आईपीसी, शस्त्र अधिनियम, गैर कानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम (यूएपीए) की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया। भटकल के अलावा उत्तर प्रदेश के असदुल्ला अख्तर, पाकिस्तान के जिया-उर-रहमान उर्फ वकास, बिहार के तहसीन अख्तर और महाराष्ट्र के एजाज शेख को दोषी ठहराया गया। सभी न्यायिक हिरासत में हैं। कथित मुख्य षड्यंत्रकारी रियाज भटकल अब भी फरार है। 

157 गवाहों का परीक्षण
एेसा माना जाता है कि वह कराची से अपनी गतिविधियां संचालित कर रहा है। हमले से जुड़े मामले में अंतिम दलीलें पिछले महीने समाप्त हुई थीं। इस दौरान 157 गवाहों का परीक्षण किया गया था। मामले में मुकदमा पिछले साल 24 अगस्त को शुरू हुआ था। अपने आरोप पत्र में एनआईए ने दावा किया था कि इंडियन मुजाहिदीन ने भारत के खिलाफ जंग छेडऩे की साजिश रची थी और लोगों के मन में डर पैदा करने और संगठन की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए हैदराबाद में बम विस्फोट किए थे। 

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