Edited By ,Updated: 14 Apr, 2017 05:07 AM
यहां की एक अदालत ने भाजपा पार्षद परेश पटेल के घर के बाहर हंगामा करने के मामले...
अहमदाबाद: यहां की एक अदालत ने भाजपा पार्षद परेश पटेल के घर के बाहर हंगामा करने के मामले में आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल की अग्रिम जमानत वीरवार को मंजूर कर ली। हार्दिक इस मामले के 60 आरोपियों में शामिल हैं। हार्दिक और सात अन्य गिरफ्तारी से पहले जमानत पाने के लिए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एम के चौहान की अदालत पहुंचे थे।
अदालत ने उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली और हार्दिक के लिए एक विशेष शर्त लगाई कि वह यहां रामोल पुलिस थाने की सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे जहां मामला दर्ज किया गया है। अदालत ने सभी याचिकाकर्ताओं ने 20000 रुपए की जमानत और अपने अपने पासपोर्ट जमा कराने को कहा है। हार्दिक पहले ही सूरत एवं अहमदाबाद में उनके खिलाफ दायर राजद्रोह के दो मामलों में जमानत पर रिहा है।