उबर रेप केसः पीड़िता ने मांगा 100 करोड़ रुपये का मुआवजा

Edited By ,Updated: 28 Jan, 2015 09:50 AM

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दिल्ली में चर्चित ऊबर टैक्सी रेप कांड की पीड़िता ने 100 करोड़ रुपये का मुआवजा मांगा है। दरअसल, पीड़िता ने ऊबर टैक्सी की कंपनी पर मुकदमा कर दिया है।

नई दिल्ली: दिल्ली में चर्चित ऊबर टैक्सी रेप कांड की पीड़िता ने 100 करोड़ रुपये का मुआवजा मांगा है। दरअसल, पीड़िता ने ऊबर टैक्सी की कंपनी पर मुकदमा कर दिया है। पीड़ित महिला का मुकदमा लड़ रहे अमेरिकी वकील ने यह जानकारी दी है। ढाई लाख करोड़ रुपये की कंपनी ऊबर से पीड़ित ने मुआवजे के तौर पर 100 करोड़ की मोटी रकम मांगी है। 

 

महिला की तरफ से मुकदमा न्यूयॉर्क की लॉ फर्म विगडर एलएलएपी लड़ रही है। महिला ने कथित तौर पर 6 दिसंबर को हुई घटना के लिए मुआवजा मांगा है। इस घटना के बाद नैशनल कैपिटल रीजन में टैक्सी ऐप सर्विसेज पर बैन लग गया था। ऊबर और दूसरी टैक्सी एग्रीग्रेटर कंपनियां ओला और टैक्सीफॉरश्योर को संशोधित टैक्सी कानून के हिसाब से चल रही हैं। उनको शहर में टैक्सी सर्विसेज चलाने के लिए लाइसेंस भी लेना पड़ा है। 

 

लॉ फर्म में पार्टनर डगलस एच विगडर ने ईमेल से बताया कि मेरी क्लाइंट का मकसद यह पक्का कराना है कि ऊबर के टैक्सी ड्राइवर के हाथों कोई और यौन हिंसा का शिकार नहीं हो जाए। इसके अलावा मेरी क्लाइंट को उस घटना के लिए मुआवजा भी मिलना चाहिए, जिसको ऊबर ने होने दिया।' 

 

मामले की जानकारी रखने वाले तीन सूत्रों ने एक अंग्रजी अखबार को बताया कि पीड़ित महिला ने 100 करोड़ रुपये का मुआवजा मांगा है। हालांकि विगडर ने मुआवजे के डीटेल्स नहीं दिए हैं। ऊबर ने इस बारे में कॉमेंट करने से मना किया है। 

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