चरस तस्कर को 10 वर्ष कैद

Edited By ,Updated: 28 Jan, 2015 06:59 PM

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अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पवन जीत सिंह की अदालत ने चरस तस्करी के मामले में आरोपी पर दोष साबित हो जाने पर दोषी आम बहादुर निवासी नेपाल को 10 साल का कठोर कारावास तथा 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

कुल्लू: अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पवन जीत सिंह की अदालत ने चरस तस्करी के मामले में आरोपी पर दोष साबित हो जाने पर दोषी आम बहादुर निवासी नेपाल को 10 साल का कठोर कारावास तथा 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह जानकारी सरकार की तरफ  से मामले की पैरवी कर रहे उप जिला न्यायवादी जितेंद्र कुमार गोस्वामी ने दी। न्यायालय में 8 गवाह पेश किए गए। उप जिला न्यायवादी द्वारा दी गई ठोस दलीलों के आधार पर दोषी को 10 साल का कठोर कारावास तथा 1 लाख रुपए की सजा सुनाई गई है।

 

तस्करी का मामला 7 जुलाई, 2013 का है जब मणिकर्ण पुलिस चौकी प्रभारी गौरव भारद्वाज पुलिस टीम के साथ रात को करीब सवा 8 बजे टेगडी नाला के समीप नाके पर मौजूद थे। उसी दौरान एक व्यक्ति बरशैणी की तरफ  से पैदल मणिकर्ण की तरफ  आ रहा था। शक के आधार पर उसकी तलाशी लेने पर उस व्यक्ति से 7 किलो 800 ग्राम चरस बरामद हुई थी। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम आम बहादुर निवासी नेपाल बताया था। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया। मामले की जांच पूरी करने के बाद मामला न्यायालय में पेश किया गया। 

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