सफाई के मामले में दिल्ली ‘एशिया स्तर का शहर’ भी नहीं: उच्च न्यायालय

Edited By ,Updated: 28 Jan, 2015 10:21 PM

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कूड़ा करकट नहीं हटाने को लेकर नगर निकायों को फटकार लगाते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज कहा कि साफ सफाई के लिहाज से राष्ट्रीय राजधानी ‘‘एशिया स्तर का शहर तक नहीं’’ है।

नई दिल्ली : कूड़ा करकट नहीं हटाने को लेकर नगर निकायों को फटकार लगाते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज कहा कि साफ सफाई के लिहाज से राष्ट्रीय राजधानी ‘‘एशिया स्तर का शहर तक नहीं’’ है। न्यायमूर्ति बीडी अहमद और न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की पीठ ने कहा, ‘‘हम दिल्ली को विश्व स्तर का शहर कैसे बनाएंगे? 

यह एशिया स्तर का शहर तक नहीं है। सभी नियमों और बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारियों की उपलब्धता के बावजूद, हम पाते हैं कि दिल्ली की लगभग सभी सड़कों पर कूड़ा करकट बिखरा पड़ा है और नालों को सही ढंग से साफ नहीं किया जा रहा है।’’ पीठ ने कहा, ‘‘इस उददेश्य के लिए, याचिकाकर्ता एनजीआे ने 13 फरवरी 2001 को दिल्ली नगर निगम के तत्कालीन आयुक्त द्वारा जारी एक आदेश को लागू करने का सुझाव दिया है। हमने यह सर्कुलर पढ़ा है और यह व्यापक है।’’  
 
पीठ ने कहा, ‘‘हमारी बदकिस्मती है कि एमसीडी के वकील और उपायुक्तों को इस सर्कुलर के बारे में पता तक नहीं है। उनका कहना है कि नगर निगम के तीन भाग होने से पहले एेसा सर्कुलर जारी किया गया था, इसकी उन्हें जानकारी है, लेकिन यह नहीं मालूम कि इसे मंजूरी दी गई थी या नहीं।’’ पीठ ने निर्देश दिया कि इसे तुरंत मंजूर किया जाए और एक पखवाड़े के भीतर प्रत्येक एमसीडी द्वारा उचित सर्कुलर जारी किया जाए। इन सर्कुलरों को तत्काल कार्यान्वित किया जाए ताकि साफ सफाई के काम पर कारगर ढंग से नजर रखी जा सके। पीठ ने नगर निकायों से 18 मार्च को सुनवाई की अगली तारीख के पहले इस मुददे पर ‘‘ठोस स्थिति रिपोर्ट’’ देने का कहा है। 

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