पंजाब में इंस्पैक्टर से लेकर हवलदार तक कुल 76,583 कर्मचारी हैं तैनात

Edited By ,Updated: 02 Feb, 2015 12:58 AM

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केंद्र सरकार द्वारा 2005 में लोक सूचना अधिकार कानून लागू किया था जोकि जम्मू-कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू है।

सुल्तानपुर लोधी (धीर): केंद्र सरकार द्वारा 2005 में लोक सूचना अधिकार कानून लागू किया था जोकि जम्मू-कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू है। पंजाब के इस कानून को लागू हुए भी 10 साल बीत चुके हैं परन्तु कुछ विभागों की अफसरशाही अपनी नाकामियों व कमजोरियों को छुपाने की खातिर इस कानून तहत पूरी सही जानकारी देने के लिए तैयार नहीं हैं। 

यही हाल है पंजाब पुलिस का। प्रदेश में हर रोज लूटपाट, चोरी व कत्ल की वारदातें होने कारण जुर्म का ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। प्रदेश में पुलिस की नफरी की जानकारी लेने के लिए लोक सूचना अधिकार तहत डी.जी.पी. पंजाब सुमेध सिंह सैनी के दफ्तर से पूछे गए सवालों तहत कि प्रदेश में कुल पुलिस अफसरों व कर्मचारियों के पदों अनुसार जानकारी दी जाए। पंजाब पुलिस के कुल कितने कर्मचारी व अधिकारी वी.आई.पी. ड्यूटी पर तैनात हैं। 
 
आम आदमी की सुरक्षा के लिए पंजाब में प्रति 1000 व्यक्ति के पीछे कितने पुलिस कर्मचारी काम करते हैं, इसके जवाब में सुपरिंटैंडैंट ए.डी.जी.पी. कम लोक सूचना अधिकारी चंडीगढ़ ने अपने पत्र द्वारा जो जानकारी भेजी वह बहुत हैरानीजनक थी। 
 
उस अनुसार पंजाब में इंस्पैक्टर रैंक के 1045, सब-इंस्पैक्टर 2545, सहायक सब-इंस्पैक्टर 4653, हैड कांस्टेबल 11929, कांस्टेबल 56,411 सहित कुल 76,583 कर्मचारी हैं। उससे ऊपर के रैंक की जानकारी नहीं दी गई। लोक सूचना अधिकारी ने बताया कि पंजाब पुलिस के जो कर्मचारी वी.आई.पी. ड्यूटी पर तैनात हैं उनकी जानकारी हमारे पास नहीं है व 1000 आम नागरिकों के पीछे कितने कर्मचारी तैनात हैं इसकी जानकारी भी नहीं दी गई। पंजाब के गृह मंत्री से मांग की है कि पंजाब अंदर लोक सूचना अधिकार कानून को सख्ती से लागू किया जाए।

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