Edited By ,Updated: 27 Feb, 2015 03:34 AM
अतिरिक्त सैशन जज श्रीमती हरवीन भारद्वाज की अदालत द्वारा सुनयना से सामूहिक दुष्कर्म उपरांत उसकी जलाकर हत्या कर लाश को खुर्द-बुर्द करने के मामले में ...
जालंधर (भारद्वाज): अतिरिक्त सैशन जज श्रीमती हरवीन भारद्वाज की अदालत द्वारा सुनयना से सामूहिक दुष्कर्म उपरांत उसकी जलाकर हत्या कर लाश को खुर्द-बुर्द करने के मामले में पांच लोगों को मुजरिम करार देते हुए धारा 302 के तहत पंकज सिंह, रोहित, संदीप कुमार उर्फ सैंडी, जगदीप कुमार उर्फ बिल्ला व रमेश कुमार को उम्रकैद, 5 हजार जुर्माना व जुर्माना न देने पर एक साल की अतिरिक्त कैद, धारा 201 के तहत 7-7 साल की कैद, 2-2 हजार जुर्माना व जुर्माना न देने पर 6-6 मास की अतिरिक्त कैद की सजा तथा धारा 376 डी के अधीन पंकज सिंह, रोहित व संदीप कुमार उर्फ सैंडी को 20-20 साल की कैद, 5-5 हजार रुपए जुर्माना व जुर्माना न देने पर एक-एक साल की अतिरिक्त कैद की सजा का हुक्म दिया गया।
इसके अलावा 4 लाख रुपए बतौर मुआवजा पीड़िता की मां को दिए जाने का भी आदेश दिया। इस मामले में मंजीत कौर पत्नी मक्खन सिंह निवासी बस्ती दनिशमंदां के बयान पर पुलिस डिवीजन नं. 5 ने उसकी बेटी सुनयना की हत्या करने आरोप में उसकी बेटी की सहेली ममता व उसके अन्य परिजनों के विरुद्ध केस दर्ज किया था।
अपने बयान में सुनयना की मां ने कहा था कि उसकी बेटी सुनयना अपनी सहेली ममता को मिलने के लिए उनके मकसूदां स्थित घर में गई थी परन्तु वापस नहीं आई। इसके बाद पुलिस ने जांच दौरान पता लगाया कि कत्ल के दिन संदीप कुमार उर्फ सैंडी मृतका सुनयना को उसकी सहेली ममता के घर से जरूरी बात करने के बहाने बुलाकर मोटरसाइकिल पर ले गया था और थोड़ी दूर विरान प्लाट में संदीप कुमार, पंकज सिंह निवासी सतनाम नगर व रोहित कुमार निवासी लसूड़ी मोहल्ला द्वारा सुनयना से अप्राकृतिक ढंग से सामूहिक दुष्कर्म किया गया, बाद में जगदीप कुमार उर्फ बिल्ला निवासी बस्ती दानिशमंदां व रमेश कुमार निवासी लसूड़ी मोहल्ला पांचों ने मिलकर सुनयना पर तेल डालकर जलाकर उसकी हत्या कर लाश को खुर्द-बुर्द कर दिया।
पुलिस ने जांच उपरांत संदीप कुमार उर्फ सैंडी, रोहित कुमार, जगदीप कुमार, पंकज सिंह उर्फ सिधु व रमेश कुमार को सुनयना से सामूहिक दुष्कर्म कर जलाकर हत्या करने व लाश खुर्द-बुर्द करने के आरोप में धारा 376, 302व 201 के तहत केस दर्ज पांचों मुजरिमों को गिरफ्तार किया गया था।