एआईएस अधिकारियों का 2 साल तबादला नहीं

Edited By ,Updated: 01 Mar, 2015 12:07 AM

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राज्य में सेवारत अखिल भारतीय प्रशासनिक स्तर के अधिकारियों (एआईएस) का अब 2 साल तक तबादला नहीं किया जा सकेगा।

शिमला: राज्य में सेवारत अखिल भारतीय प्रशासनिक स्तर के अधिकारियों (एआईएस) का अब 2 साल तक तबादला नहीं किया जा सकेगा। हालांकि विशेष परिस्थितियों में ऐसा किया जा सकेगा। एआईएस श्रेणी में आईएएस, आईएफएस और आईपीएस अधिकारी आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के बाद राज्य कार्मिक विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार किया था। इस पर राज्य में लंबे समय से कसरत चली थी जिसे मंत्रिमंडल ने शनिवार को मंजूरी प्रदान कर दी।

 

उल्लेखनीय है कि राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद एआईएस श्रेणी के अधिकारियों के तबादले बड़े स्तर पर किए जाते थे लेकिन अब इस पर विराम लग सकेगा। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए आबकारी नीति को मंजूरी दे दी गई है। इसके अनुसार अब शराब के ठेकों की नीलामी नहीं होगी। मौजूदा समय में ठेकेदारों के पास शराब के ठेके हैं, उन्हें ही रिन्यू किया जाएगा। इस तरह अब राज्य को आबकारी नीति से 1,000 करोड़ रुपए की बजाय 1,150 करोड़ रुपए की वार्षिक आय होगी।

 

राज्य सरकार ने पहले शराब की दुकानों का आबंटन नीलामी के माध्यम से करने का निर्णय लिया था लेकिन पिछले मंत्रिमंडल बैठक में इसे 17 फीसदी ज्यादा शुल्क लेकर दोबारा रिन्यू करने का निर्णय लिया गया था। इस पर ठेकेदारों ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से मिलकर आपत्ति भी दर्ज करवाई थी। इसके बाद इस विषय पर मंत्रिमंडल में फिर से चर्चा हुई, जिसमें 15 फीसदी बढ़ौतरी के साथ ही ठेकों को रिन्यू करने का निर्णय लिया गया।

 

राज्यपाल के अभिभाषण व अनुपूरक अनुमानों को मंजूरी
मंत्रिमंडल की बैठक में 12वीं विधानसभा के आठवें सत्र के उद्घाटन अवसर पर दिए जाने वाले राज्यपाल के अभिभाषण के प्रारूप को मंजूरी दी गई। इसी तरह वर्ष 2015-16 के लिए अनुपूरक अनुमानों को भी मंजूरी प्रदान की गई। उल्लेखनीय है कि राज्यपाल के अभिभाषण व अनुपूरक अनुमानों को मंत्रिमंडल से मंजूरी दिलाना जरूरी होता है।

 

हिमानी चामुंडा थिंगरी प्रोजैक्ट रद्द
मंत्रिमंडल ने 9.50 मैगावाट के हिमानी चामुंडा थिंगरी पावर प्रोजैक्ट को शुरू करने की शर्तों एवं नियमों को पूरा न करने पर मैसर्ज हिमानी एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौते को रद्द करने का निर्णय लिया है, साथ ही कला एवं संस्कृति विभाग में सहायक निदेशक (ललित कलाएं) और उप निदेशक (पुरातत्व) के पदों को पुन: बहाल करने का भी निर्णय लिया गया।

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