गृहरक्षक से झगड़ा करने पर 3 माह की कैद

Edited By ,Updated: 01 Mar, 2015 12:13 AM

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गृहरक्षक के साथ ड्यूटी के दौरान झगड़ा करने पर दोषी को 3 माह का साधारण कारावास व 3 हजार रुपए जुर्माने की सजा हमीरपुर सीजेएम की अदालत से हुई है।

हमीरपुर: गृहरक्षक के साथ ड्यूटी के दौरान झगड़ा करने पर दोषी को 3 माह का साधारण कारावास व 3 हजार रुपए जुर्माने की सजा हमीरपुर सीजेएम की अदालत से हुई है। सीजेएम अविनाश चंद्र ने दोषी अश्विनी कुमार पुत्र जगदीश राम गांव खैरी सुजानपुर को धारा 332 आईपीसी में दोषी पाए जाने पर 3 माह का साधारण कारावास व 3 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

 

सहायक जिला न्यायवादी राजीव शर्मा के मुताबिक गृहरक्षक मदन गोपाल ने 17 अगस्त, 2011 को थाना सदर हमीरपुर में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि 17 अगस्त को जब वह ड्यूटी करके कुठेड़ा से एक निजी बस से वापस हमीरपुर थाना में आ रहा था तो बस में बैठे अश्विनी कुमार ने उससे बिना वजह गाली-गलौच की व इसे 3-4 थप्पड़ मार दिए व वर्दी भी फाड़ दी जिस पर सदर थाना पुलिस में मामला दर्ज करवाया गया था। सरकार की ओर से मामले में 13 गवाह पेश किए गए। मामले की छानबीन मुख्य आरक्षी प्रकाश चंद ने की है और मुकद्दमे की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी राजीव शर्मा द्वारा की गई।

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