मुख्यमंत्री कार्यालय को अधूरी जानकारी देना पड़ा महंगा

Edited By ,Updated: 01 Mar, 2015 07:53 AM

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राज्य सूचना आयुक्त ने आर.टी.आई. की समय पर पूरी सूचना न देने पर मुख्यमंत्री कार्यालय पर 3,000 रुपए जुर्माना लगाया है।

गोहाना (अरोड़ा): राज्य सूचना आयुक्त ने आर.टी.आई. की समय पर पूरी सूचना न देने पर मुख्यमंत्री कार्यालय पर 3,000 रुपए जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना राशि आवेदनकत्र्ता को 6 सप्ताह के अंदर देने सहित आयुक्त ने मुख्यमंत्री कार्यालय के राज्य जन सूचना अधिकारी को 20 दिन के अंदर जानकारी भी मुहैया करवाने के आदेश दिए हैं। यह पूरा मामला पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल का है। खानपुर कलां स्थित महिला विश्वविद्यालय के कैम्पस निवासी सुल्तान सिंह ने 12 फरवरी, 2014 को मुख्यमंत्री कार्यालय के जन सूचना अधिकारी से किसी विषय के संबंध में आर.टी.आई. के तहत सूचना मांगी थी।

वहां से 3 मार्च, 2014 को जो जानकारी दी गई वह अधूरी थी। पूरी सूचना न मिलने पर सुल्तान सिंह ने राज्य सूचना आयोग की शरण ली। इसके बाद 17 दिसम्बर, 2014 को आयोग की सुनवाई में आवेदनकत्र्ता सुल्तान और मुख्यमंत्री कार्यालय के राज्य जन सूचना अधिकारी और उस समय के अधीक्षक सत्यनारायण सिंह पहुंचे। सुल्तान को पूरी जानकारी न देने पर राज्य सूचना आयोग ने सख्त रवैया अपनाया।

इस सुनवाई में आयोग ने अपना फैसला तो सुरक्षित रख लिया लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय के राज्य जन सूचना अधिकारी को 3,000 रुपए का जुर्माना जरूर लगा दिया। यह जुर्माना राज्य सूचना आयुक्त ने 10 फरवरी, 2015 को लगाया है। साथ में आदेशपत्र आवेदनकत्र्ता के पास भी भेजा गया है।

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