परीक्षा के दौरान फोटोस्टेट की मशीनें चली तो लगेगी धारा-144

Edited By ,Updated: 04 Mar, 2015 07:32 AM

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जिलाधीश की तरफ से 4 से 27 मार्च तक होने वाली हरियाणा बोर्ड की परीक्षाओं के दौरान परीक्षा केंद्रों के आस-पास कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए.....

कुरुक्षेत्र : जिलाधीश की तरफ से 4 से 27 मार्च तक होने वाली हरियाणा बोर्ड की परीक्षाओं के दौरान परीक्षा केंद्रों के आस-पास कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा-144 लगाने के आदेश जारी किए हैं। जिलाधीश आई.ए.एस. अधिकारी प्रभजोत ङ्क्षसह की तरफ से जारी आदेशों में कहा गया है कि हरियाणा शिक्षा बोर्ड की तरफ से सैकेंडरी और सीनियर सैकेंडरी की नियमित व पूरक परीक्षाएं 4 से 27 मार्च तक आयोजित की जानी हैं।

इसके लिए शिक्षा विभाग ने परीक्षा केंद्र बनाए हैं। इनकी 200 मीटर की परिधि में 4 से 27 मार्च तक सायं 5 बजे तक धारा-144 लागू रहेगी। परीक्षा केंद्रों के आसपास दुकानदार 4 से 27 मार्च तक सुबह 11 से डेढ़ बजे तक और सायं 2.30 से 5 बजे तक फोटोस्टेट की मशीनें बंद रखेंगे। आदेशों की उल्लंघना करने पर आई.पी.सी. की धारा-188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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